SI भर्ती परीक्षा में नंबर बदलने के आरोप के बीच हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने कमेटी से मांगा जवाब, अब अक्टूबर में फिर होगी सुनवाई

The Sootr CG | Sept 17, 2023, 24:00 IST
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SI भर्ती परीक्षा में नंबर बदलने के आरोप के बीच हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने कमेटी से मांगा जवाब, अब अक्टूबर में फिर होगी सुनवाई
SI भर्ती परीक्षा में नंबर बदलने के आरोप के बीच हाई कोर्ट में याचिका, कोर्ट ने कमेटी से मांगा जवाब, अब अक्टूबर में फिर होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल, एसआई भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में मिले नंबर को बदलने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

BILASPUR. छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दरअसल एसआई भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में मिले नंबर को बदलने का गंभीर आरोप लगाया है। अब इस भर्ती परीक्षा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। हाई कोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए भर्ती परीक्षा के लिए बनी कमेटी से जवाब मांगा है। मामले में अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। सक्ती जिले के जैजेपुर में रहने वाले मितेश कुमार सब इंस्पेक्टर, सूबेदार सहित अन्य पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। मितेश ने एडवोकेट अभिषेक पाण्डेय के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है।

एसआई भर्ती में बदले नंबर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

दायर याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता 20 जुलाई 2023 को रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में हुए फिजिकल टेस्ट में शामिल हुआ। कुल 300 अंकों के फिजिकल टेस्ट में उसे 96 अंक मिले और पास घोषित किया गया। उसे लांग जंप में 12 अंक मिले थे। 9 दिनों के बाद उसके मोबाइल नंबर पर एक अधिकारी का कॉल आया और जरूरी काम का हवाला देते हुए 29 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में उपस्थित होने को कहा गया। स्टेडियम पहुंचने पर वहां मौजूद अधिकारी उसे एक टेंट में ले गए और कहा कि लांग जंप में वह सिर्फ 4.26 मीटर कूद सका है, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। लांग जंप में मिले 12 नंबर को काटकर 0 कर दिया गया और दबावपूर्वक फिजिकल टेस्ट की शीट पर उसके हस्ताक्षर ले लिए गए। शीट पर 29 जुलाई की तारीख दर्ज कर दी गई।

हाई कोर्ट से नोटिस जारी

याचिका में कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर उसे अधिकारियों ने कॉल कर बुलाया और गलत तरीके से फिजिकल टेस्ट में असफल घोषित कर दिया गया। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य शासन और एसआई भर्ती परीक्षा के लिए बनी कमेटी को नोटिस जारी किया है।

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