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रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को 2813 प्राचार्यों का प्रमोशन किया था। इसमें से कई संवर्ग के 1478 प्राचार्यों का मामला हाईकोर्ट चला गया था लेकिन टी संवर्ग के 1335 प्राचार्यों की पोस्टिंग प्रॉसेज अब शुरू हो गई है।
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अगस्त में शुरू होगी काउंसलिंग
वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में लिखा है कि टी संवर्ग के प्राचार्यों की पोस्टिंग कार्यवाही चल रही है। पोस्टिंग से पहले जिला शिक्षा अधिकारियों से रिक्त स्थानों की जानकारी मंगाई गई है। पदांकन शासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया काउंसलिंग के जरिये किया जाएगा। काउंसलिंग से पोस्टिंग की प्रक्रिया इसी अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी।
रिटायर शिक्षक की याचिका
दुर्ग के रहने वाले रिटायर शिक्षक प्रकाश नारायण तिवारी ने ई संवर्ग के प्राचार्यों की पोस्टिंग के संबंध में याचिका लगाते हुए मांग की है कि 65 परसेंट की जगह 100 परसेंट पदों पर ई संवर्ग के शिक्षकों की पोस्टिंग दी जाए। जबकि, डबल बेंच पहले ही इस पर फैसला दे चुका है कि राज्य सरकार द्वारा 65 परसेंट का तय किया कोटा सही है।
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सिंगल बेंच में सुनवाई
सरकार ने 65 परसेंट ई संवर्ग वालों के लिए और 25 परसेंट एलबी याने लोकल बॉडी वाले मर्ज किए गए कैडर के लिए रखा गया है। बाकी 10 परसेंट सीधी भर्ती से पोस्टिंग होती है। लेकिन डबल बेंच के फैसले के बाद फिर 65 फीसदी पर याचिका लगा दी गई। रिटायर शिक्षक की याचिका पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है।
437 प्राचार्य रिटायर
प्रिंसिपल के प्रमोशन का मामला कानूनी उलझन में फंसने का नुकसान जून तक रिटायर हो चुके 356 शिक्षकों का हुआ, जो बिना प्राचार्य की कुर्सी पर बैठ-बैठे रिटायर हो गए। जुलाई के आंकड़े की बात करें तो 'ई' संवर्ग के 58 और 'टी' संवर्ग के 23 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे।जुलाई तक यह फिगर 437 पहुंच जाएगा।
कई शिक्षक हो जाएंगे रिटायर
इन शिक्षकों के लिए तो ये मामला कानूनी लड़ाई रोड़ा बनकर सामने आया। प्राचार्य बनने का सपना ही अधूरा रह गया है। जैसे-जैसे यह मामला आगे खिंचता चला जाएगा उसी अंदाज में लेक्चरर्स भी रिटायर होते जाएंगे। हर महीने तीन से चार दर्जन शिक्षक दोनों संवर्ग से रिटायर हो रहे हैं।
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प्रिंसिपल विहीन स्कूल
छत्तीसगढ़ में एक दशक से प्राचार्यों का प्रमोशन नहीं हुआ था। आलम यह था कि शिक्षकों का ग्रेडेशन लिस्ट तक तैयार नहीं हुआ था। इस वजह से प्रदेश के 3290 स्कूल प्राचार्य के बिना संचालित हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ग्रेडेशन लिस्ट तैयार कराया, फिर प्रमोशन की प्रक्रिया निबटाई। प्राचार्य प्रमोशन का आदेश अप्रैल में निकल गया था। अगर शिक्षकों ने कोर्ट-कचहरी न की होती तो स्कूल खुलने से पहले कम-से-कम 2813 स्कूलों को रेगुलर प्राचार्य मिल जाता।
रोड़ा अटकाने का काम
राज्य शासन ने प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए जब मापदंड व नियम बनाए तो सबसे पहले उन शिक्षकों ने रोड़ा अटकाने का काम किया जिनका नाम प्रमोशन की लिस्ट में आ ही नहीं रहा था। ऐसे एक दर्जन शिक्षकों ने पदोन्नति के लिए तय मापदंड का विरोध करते हुए याचिका दायर की। व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर प्रमोशन के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता की मांग की।
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याचिका में की गई ये मांग
याचिका में डीएलएड और बीटीआई वाले शिक्षकों को प्रमोशन से दूर रहने की मांग की गई। बता दें कि राज्य शासन ने समय-समय पर शिक्षा विभाग के अन्य कैडरों के टीचरों का संविलियन किया है। इसमें सबसे पहले ट्राइबल और फिर उसके बाद शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया। हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता शिक्षकों की याचिका में की गई मांग का विरोध करते हुए कहा कि प्रिंसिपल का पद प्रशासनिक होता है।
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जारी है सुनवाई
इसके लिए बीएड की योग्यता को जरूरी किया जाएगा। हस्तक्षेपकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया था कि राज्य शासन ने दो कैडरों के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया है। उनकी वरिष्ठता और योग्यता का भी ध्यान रखना होगा। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। इसी तरह की मांग को लेकर प्रकाश नारायण तिवारी ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की है। जिसपर सुनवाई चल रही है।
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