छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए निजी विदेश यात्राओं की अनुमति प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब विदेश जाने के लिए महीनों तक फाइलें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इस संबंध में विदेश यात्रा नियमों में संशोधन किया है, जिससे अधिकारियों को राहत मिलने वाली है।
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अब सरकार से नहीं लेनी होगी अनुमति
पहले के नियमों के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निजी विदेश यात्रा पर जाने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष, फिर विभागीय सचिव और अंत में सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में फाइलें महीनों तक लंबित रहती थीं, जिससे यात्रा की योजना बनाना मुश्किल हो जाता था।
अब सरकार ने यह बाध्यता समाप्त कर दी है। संशोधित आदेश के अनुसार, अब किसी अधिकारी की निजी विदेश यात्रा के लिए उसका नियोक्ता अधिकारी (जैसे कलेक्टर, विभाग प्रमुख आदि) स्वयं अवकाश की स्वीकृति दे सकता है।
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तय हुई प्रक्रिया की टाइम लिमिट
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने फाइलों की समीक्षा और अनुमति के लिए समय-सीमा भी तय की है।
यदि आवेदन में कोई दस्तावेज या जानकारी अधूरी है, तो 7 दिन के भीतर आवेदक को सूचित करना होगा।
पूर्ण जानकारी मिलने के बाद 21 दिनों के भीतर पूरी अनुमति प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।
यह व्यवस्था प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।
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किन्हें नहीं मिलेगी अनुमति?
हालांकि सरकार ने कुछ ऐसे स्थितियों को स्पष्ट किया है, जिनमें निजी विदेश यात्रा की अनुमति स्वीकृत नहीं की जा सकती:
यदि कर्मचारी संवेदनशील या गोपनीय विभाग में कार्यरत हो
कोई गंभीर आपराधिक मामला या विभागीय जांच लंबित हो
कर्मचारी निलंबन की स्थिति में हो
नगद लेन-देन या वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्तता हो
इन मामलों में नियोक्ता अधिकारी को स्पष्ट कारण बताकर अनुमति अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी जीवन की स्वतंत्रता और योजनाओं में लचीलापन प्रदान करेगा। साथ ही प्रशासनिक बोझ को भी कम करेगा। इस बदलाव से कई शासकीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे जो पहले लंबी प्रक्रिया के कारण विदेश यात्रा नहीं कर पाते थे।
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Raipur | Chhattisgarh Government | Private foreign travel | छत्तीसगढ़ सरकार के नियम | विदेश यात्रा के नए नियम
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