रिम्स को सरकार का नोटिस: छात्रावास और ट्रांसपोर्ट के नाम पर फीस वसूलने पर सात दिन में जवाब तलब
VINAY VERMA | Oct 23, 2026, 17:12 IST
निजी मेडिकल कॉलेजों की अनिवार्य फीस पर समिति सख्त
छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास और ट्रांसपोर्ट के नाम पर अनिवार्य शुल्क लेने का मामला सामने आया है। प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति ने संबंधित कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। उनसे सात दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। समिति ने अंतरिम राहत भी दी है। अब छात्रावास में रहना हर छात्र के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
बाहर रहकर पढ़ने वाले छात्रों को डे-स्कॉलर के रूप में पढ़ाई करने की अनुमति देनी होगी।
लेकिन सवाल है कि क्या नोटिस से निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी रुकेगी या जवाब मांगने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
मेडिकल की पढ़ाई पहले ही महंगी है। ऐसे में छात्रावास या ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होने पर भी उसका शुल्क देना छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। इसी मुद्दे पर निजी मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। फीस विनियामक समिति ने अंतिम फैसला आने तक छात्रों को राहत दी है। अब कॉलेजों को बताना होगा कि इन सुविधाओं को अनिवार्य करने का आधार क्या है।
हालांकि, नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। कॉलेजों का जवाब और समिति का अंतिम फैसला अहम होगा।
इस मामले को सामाजिक कार्यकर्ता निश्चय बाजपेई ने उठाया था। उन्होंने छात्रावास और ट्रांसपोर्ट की अनिवार्यता पर सवाल उठाए और छात्रों को राहत देने की मांग की। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रेसवार्ता भी की। इसके बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। मामला सामने आने के बाद फीस विनियामक समिति ने कॉलेजों से जवाब मांगा।
यहीं प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठता है। क्या विभाग और नियामक संस्थाओं को ऐसी गड़बड़ियों की जानकारी शिकायत के बाद ही मिलती है? क्या कॉलेजों की फीस और दूसरी सुविधाओं के शुल्क की नियमित जांच नहीं होती? अगर निगरानी की व्यवस्था है, तो छात्रों या सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही सामने क्यों आना पड़ता है? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए।
निजी कॉलेज ऐसी शर्तें लागू करने का जोखिम कैसे लेते हैं? क्या उन्हें लगता है कि दाखिले और करियर के दबाव में छात्र विरोध नहीं करेंगे? मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ना या कॉलेज बदलना आसान नहीं है। ऐसे में शुल्क से जुड़े नियमों की निगरानी जरूरी है।
हालांकि, संबंधित कॉलेजों का पक्ष सामने आए बिना यह कहना सही नहीं होगा कि सभी संस्थान ऐसा कर रहे हैं।
समिति ने सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। अंतिम फैसला आने तक डे-स्कॉलर के रूप में पढ़ाई का विकल्प देने को कहा गया है। आगे की कार्रवाई समिति के निष्कर्षों और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। अगर जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी कॉलेज पर जुर्माना लगाने या अंतिम दंड का आदेश सामने नहीं आया है।
अभी छात्रों को अंतरिम राहत मिली है। स्थायी समाधान अंतिम फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा। समिति को यह भी देखना होगा कि कॉलेज उसके निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। असली परीक्षा यह है कि नोटिस के बाद अनिवार्य शुल्क की शर्तों में बदलाव होता है या नहीं।
छात्रों को उन सुविधाओं का शुल्क देने से राहत मिलनी चाहिए, जिनका वे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अगर प्रशासन शिकायत के बाद ही सक्रिय होगा, तो ऐसे विवाद दोबारा खड़े हो सकते हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या नोटिस से निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी रुकेगी या जवाब मांगने के बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
छात्रों पर खर्च का दबाव
हालांकि, नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं। कॉलेजों का जवाब और समिति का अंतिम फैसला अहम होगा।
शिकायत के बाद ही कार्रवाई?
यहीं प्रशासन की निगरानी पर सवाल उठता है। क्या विभाग और नियामक संस्थाओं को ऐसी गड़बड़ियों की जानकारी शिकायत के बाद ही मिलती है? क्या कॉलेजों की फीस और दूसरी सुविधाओं के शुल्क की नियमित जांच नहीं होती? अगर निगरानी की व्यवस्था है, तो छात्रों या सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही सामने क्यों आना पड़ता है? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों को देना चाहिए।
मनमानी करने की छूट?
हालांकि, संबंधित कॉलेजों का पक्ष सामने आए बिना यह कहना सही नहीं होगा कि सभी संस्थान ऐसा कर रहे हैं।
नियम टूटे तो क्या होगा?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में किसी कॉलेज पर जुर्माना लगाने या अंतिम दंड का आदेश सामने नहीं आया है।
छात्रों को राहत कब तक?
छात्रों को उन सुविधाओं का शुल्क देने से राहत मिलनी चाहिए, जिनका वे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। अगर प्रशासन शिकायत के बाद ही सक्रिय होगा, तो ऐसे विवाद दोबारा खड़े हो सकते हैं।
राजस्थान के इस गांव में कभी हाथ उठाकर चुने जाते थे सरपंच, रस्सी के इस पार या उस पार खड़े होकर होता था फैसला
By Ashish Bhardwaj
युवाओं को नौकरी लायक बनाने में नगर निगम फेल, करोड़ों का बजट मंजूर, कहीं जमीन नहीं मिली तो कहीं हिसाब तक गायब
By VINAY VERMA
एमपी में आज शाम 7 बजे से कल दोपहर तक बंद रहेगा सरकारी कामकाज, घर से भी काम नहीं कर पाएंगे अफसर, आदेश जारी
By Amresh Kushwaha
अजमेर के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, स्क्रैप टायर और इंजन ऑयल से बढ़ी मुसीबत, भारी नुकसान की आशंका
By Jageshwar Prasad
15.95 करोड़ का क्लेम, उपभोक्ता आयोग के बहुमत फैसले को अध्यक्ष का मानने से इंकार, नई बेंच गठित
By Mukesh Sharma
जबलपुर की बैलेंसिंग रॉक के पास निर्माण पर सवाल: 20 फीट दूर बन रही बहुमंजिला इमारत, सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप
By Arohi Raj
मुंबई में 117 साल पुराना एडवर्ड विला को बेचने की तैयारी में एमपी सरकार, कीमत सैकड़ों करोड़
By Sandeep Kumar