छत्तीसगढ़ में पांचवीं-आठवीं की केंद्रीकृत परीक्षा में निजी स्कूलों को नहीं मिलेगी छूट

छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पांचवीं और आठवीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सत्र की शुरुआत में ही इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है।

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Krishna Kumar Sikander
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Private schools will not get exemption the sootr
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छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पांचवीं और आठवीं कक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। जिला शिक्षा कार्यालय ने सत्र की शुरुआत में ही इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। 

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निजी स्कूलों ने किया था विरोध 

पिछले सत्र (2024-25) में केंद्रीकृत परीक्षा की शुरुआत की गई थी, लेकिन निजी स्कूलों ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया था। उनका तर्क था कि सत्र शुरू होने से पहले परीक्षा की जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण छात्रों की तैयारी अपर्याप्त रही। कोर्ट ने निजी स्कूलों को छूट देते हुए उन्हें अपनी इच्छा से परीक्षा आयोजित करने या केंद्रीकृत परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।

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नतीजतन, कुछ ही निजी स्कूलों ने जिला स्तर की केंद्रीकृत परीक्षा में हिस्सा लिया था। इस बार ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सभी निजी और शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए सत्रांत में होने वाली केंद्रीकृत परीक्षा अनिवार्य होगी। 

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पास-फेल की स्थिति अस्पष्ट

पिछले सत्र में यह व्यवस्था थी कि पांचवीं और आठवीं के छात्र यदि केंद्रीकृत परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तब भी उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि, नए सत्र के लिए उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण की नीति को लेकर अभी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। 

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छग बोर्ड के पाठ्यक्रम पर जोर

कई निजी स्कूलों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड (सीजी बोर्ड) से मान्यता लेने के बावजूद सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया था। पिछले सत्र में केंद्रीकृत परीक्षा की घोषणा के बाद ऐसे स्कूलों ने अभिभावकों को ऐन वक्त पर सीजी बोर्ड पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा की सूचना दी, जिसका अभिभावकों ने विरोध किया और जिला शिक्षा कार्यालय में शिकायतें दर्ज की गईं। अब केंद्रीकृत परीक्षा अनिवार्य होने के कारण सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को इसी पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करानी होगी। जिला शिक्षा कार्यालय का यह कदम शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने और एकरूपता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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