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Tomar Brothers property seized: रायपुर में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और सूदखोरी, वसूली व ब्लैकमेलिंग मामलों में फरार तोमर बंधुओं (वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर) पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर ने उनकी संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों की भाठागांव और खमतराई इलाके की 4 प्रॉपर्टी चिन्हित कर जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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तोमर बंधुओं की कौनसी संपत्ति जब्त हुई?
जानकारी के अनुसार वीरेंद्र और रोहित तोमर ने साल 2016-17 में अलग-अलग जगहों पर कुल 4 जमीनें खरीदी थीं। उस समय इनकी कीमत करीब 1.31 करोड़ रुपए थी। अब इनकी कीमत बढ़कर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है।
वीरेंद्र तोमर ने खमतराई के गंगानगर इलाके में 3000-3000 वर्ग फीट की दो प्राइम लोकेशन वाली जमीन खरीदी थी, जिनकी वर्तमान कीमत लगभग 90 लाख रुपए है।
इसके अलावा भाठागांव में 1500 वर्ग फीट की जमीन खरीदी, जिसकी मौजूदा कीमत 38 लाख रुपए से ज्यादा है।
रोहित तोमर ने भाठागांव में 1500 वर्ग फीट का प्लॉट लिया था, जिसमें उसने ऑफिस बनाया था। बाद में निगम ने उस निर्माण को तोड़ दिया। इस जमीन की कीमत भी 38 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।
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चारों प्लॉट की खरीद का ब्यौरा
- वीरेंद्र तोमर ने 18 मार्च 2016 को मोहन लाल से 45 लाख रुपए में 3000 वर्ग फीट जमीन खरीदी (खसरा नंबर 171/1)।
- वीरेंद्र तोमर ने 18 मार्च 2016 को ही मोहन लाल से 45.96 लाख रुपए में 3064 वर्ग फीट जमीन खरीदी (खसरा नंबर 172/3)।
- वीरेंद्र तोमर ने 17 फरवरी 2016 को अनिता गोयल से 22.50 लाख रुपए में 1500 वर्ग फीट जमीन खरीदी (खसरा नंबर 685/4)।
- रोहित तोमर ने 7 अप्रैल 2017 को अनिता गोयल से 17.50 लाख रुपए में 1500 वर्ग फीट जमीन खरीदी (खसरा नंबर 685/4)।
अवैध आय से खरीदी संपत्तियों पर भी गिरेगी गाज
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में फरारी के चलते उनकी इन संपत्तियों की कुर्की की जा रही है। साथ ही जांच में सामने आई अवैध आय से खरीदी गई अचल संपत्तियां, कैश, जेवर और वाहन भी कुर्क किए जाएंगे।
कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है कि तोमर बंधु लोगों को कर्ज देकर ब्याज नहीं चुकाने पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते थे और जबरन रजिस्ट्री अपने नाम करा लेते थे। अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि सूदखोरी शुरू करने के बाद दोनों भाइयों ने और कितनी संपत्ति खरीदी।
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कोर्ट और हाईकोर्ट की सख्ती
पुलिस ने दोनों भाइयों को कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन वे बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। यहां तक कि 18 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश के बाद भी दोनों गायब रहे। रायपुर कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर कुर्की का आदेश दिया और कलेक्टर को कार्रवाई का प्रतिवेदन सौंपा।
वहीं, तोमर बंधुओं ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं लगाई हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने रायपुर के एसपी से उनके खिलाफ दर्ज मामलों की पूरी जानकारी और क्रिमिनल हिस्ट्री का शपथपत्र मांगा है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि दोनों भाइयों पर पहले से ही 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वे गुंडा एक्ट में भी संलिप्त रहे हैं।
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तोमर ब्रदर्स कौन हैं?
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आगे की कार्रवाई
प्रशासन की कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की शेष अवैध संपत्तियों पर भी कुर्की शुरू होगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई उनके आपराधिक इतिहास और लंबित मामलों की गंभीरता पर निर्भर करेगी।
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