रायपुर के अमलीडीह में कॉलेज की जमीन बिल्डर को दिए जाने का मामला गरमा गया है। बिल्डर को जमीन दिए जाने का विरोध सड़कों पर आ गया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सीएम विष्णुदेव साय सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि, सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है। क्या है पूरा मामला और किस बिल्डर को जमीन देने की बात कही जा रही है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से।
आबकारी विभाग में प्रमोशन, आरक्षक बने अधिकारी
रामा बिल्डकॉन को जमीन दिए जाने का आरोप
राजधानी रायपुर में अमलीडीह में 9 एकड़ जमीन रामा बिल्डकॉन को दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामा बिल्डकॉन को सरकार ने करोड़ों की जमीन दे दी। इस मामले में रायपुर मनगर निगम की महापौर परिषद यानी एमआईसी मेंबर्स ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बता दें कि इस प्लॉट को स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक प्रयोजनाओं के लिए आरक्षित किया गया था।
छत्तीसगढ़ में 8 डिग्री तक आया तापमान, स्कूलों का बदला समय
कौन हैं रामा बिल्डकॉन के डायरेक्टर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामा बिल्डकॉन के डायरेक्टर संजय अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और सीमा अग्रवाल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रामा बिल्डकॉन में बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान में कद्दावर विधायक का भी हस्तक्षेप है। रामा बिल्डकॉन का रायपुर और बिलासपुर में बड़े पैमाने पर व्यापार फैला हुआ है। रामा वर्ल्ड, रामा ग्रीन्स, रामा हाई स्ट्रीट, विधानसभा रोड में स्थित स्वर्ण भूमि और रामा ईको जैसे बड़े प्रोजेक्ट रामा बिल्डकॉन के ही बताए जा रहे हैं।
दुर्ग से हैदराबाद के लिए नहीं बनेगी सड़क, 45000 करोड़ रुपए की थी लागत
लैंड यूज बदले बिना बिल्डर को नहीं मिल सकती जमीन
- बिलासपुर के रामा बिल्डकॉन को राजधानी में अमलीडीह की 9 एक सरकारी जमीन ट्रांसफर के मामले में नया मोड़ आ गया है। विधायक मोतीलाल साहू ने पूरा मामला सीएम विष्णुदेव साय के संज्ञान में लाया था। अफसरों ने दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की है, तो उनके हाथ राजस्व विभाग की ओर से 28 जून 2024 को जारी किया गया एक आदेश हाथ लगा है।
- इस आदेश के बाद ही रामा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर राजेश अग्रवाल तहसील व जिला रायपुर को भूमिस्वामी अधिकार में व्यवस्थापन-आवंटन की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है। भूमि उपयोग या लैंड यूज को लेकर शर्तें इसी साल 24 जून को जारी आदेश में लिखी गई हैं। इसके अनुसार अमलीडीह का यह भूखंड तभी रामा बिल्डकान को नियमानुसार लीज पर दिया जा सकता है, जब इसका लैंड यूज विधिवत चेंज किया जाए, क्योंकि यह भूखंड शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित है और इसे आवासीय में डायवर्ट करना होगा।
- अफसरों का कहना है कि लीज या आवंटन का आदेश राजस्व विभाग ने किया है, लेकिन यह शर्त इतनी सख्त है कि इसे पूरी किए बिना रामा बिल्डकॉन को जमीन ट्रांसफर होना मुश्किल है।
FAQ
विष्णुदेव साय सरकार ने इन विभागों में भर्ती के लिए दी मंजूरी