सक्ती राजपरिवार यौन उत्पीड़न केस: सुप्रीम कोर्ट ने युवराज को भेजा नोटिस
Harrison Masih | Jul 28, 2026, 19:03 IST
सक्ती राजपरिवार यौन उत्पीड़न केस
छत्तीसगढ़ के सक्ती राजपरिवार से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और आरोपी को नोटिस जारी किया है। पीड़िता ने हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ SLP दायर की है। आरोपी राजपरिवार का युवराज है।
समझें क्या है पूरा मामला
यह मामला सक्ती के पूर्व रियासतदार परिवार से जुड़ा होने के कारण शुरू से ही चर्चा में रहा है। निचली अदालत में आरोपी को दोषी ठहराया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था।
अब यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। आने वाले समय में इस पर अहम फैसला आ सकता है।
जनवरी 2022 में दर्ज हुई थी शिकायत
आरोप है कि आरोपी धर्मेंद्र सिदार, जो पीला महल का निवासी है और सक्ती के पूर्व रियासत में युवराज के तौर पर राज्याभिषेक हो चुका था, ने पीड़िता का गला दबाकर उसके साथ जबरदस्ती की। शिकायत में यह भी कहा गया था कि आरोपी ने पीड़िता के कपड़े फाड़े और गंभीर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई थी सजा
इसके साथ ही IPC की धारा 450 के तहत भी आरोपी को 5 साल की सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला निचली अदालत के स्तर पर पीड़िता के पक्ष में आया था।
हाईकोर्ट ने किया था बरी
हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़िता संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई SLP
सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए इसमें हुई देरी को माफ कर दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ राज्य और आरोपी दोनों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
अब आगे क्या होगा
यह मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि हाईकोर्ट का बरी करने का आदेश बरकरार रहेगा या पलटा जाएगा।
FAQ
सक्ती राजपरिवार यौन उत्पीड़न मामला क्या है?
यह मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के पूर्व रियासतदार (राजपरिवार) से जुड़े आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिदार के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। जनवरी 2022 में पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में बिलासपुर हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
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