छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह रोक 25 वर्ष के अनुभव की नई शर्त को लेकर लगाई गई है। राज्य में दो पदों के लिए पहले आवेदन मांगे गए थे। बाद में अनुभव की शर्त बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई। इससे कई आवेदनकर्ता इंटरव्यू से बाहर हो गए। कुछ आवेदकों ने इस नियम के खिलाफ याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 9 जून को होगी।
क्या है मामला?
राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी और 19 मार्च तक आवेदन मंगाए गए थे। उस समय कार्य अनुभव की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। लेकिन इंटरव्यू से ठीक पहले 9 मई को सर्च कमेटी ने 25 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव अनिवार्य कर दिया।
ये खबरें भी पढ़ें...
मातृशक्ति की जिंदगी में बदलाव की वो शुरुआत, जिसने छत्तीसगढ़ की सामाजिक तस्वीर बदल दी
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मितानों की नौकरी पर संकट, अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता
क्यों हुई याचिका?
इस नए नियम के कारण 172 आवेदकों में से केवल 51 आवेदकों को ही इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया। इससे असंतुष्ट होकर तीन अभ्यर्थियों - अनिल तिवारी, डीके सोनी और राजेंद्र उपाध्याय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
ये खबरें भी पढ़ें...
छत्तीसगढ़ में मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए नए अवसर
छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर नक्सलियों ने 5000 किलो बारूद लूटा, हाई अलर्ट जारी
अब क्या होगा?
जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला सुनाता है।