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Sukma/Raipur. छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के सबसे गंभीर मामलों में से एक, ASP आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत की गुत्थी सुलझाते हुए SIA ने अदालत में दोषियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए हैं।
यह हमला नक्सलियों की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए अपने एक बड़े नेता की मौत का बदला लेने के लिए रचा गया था।
क्या थी नक्सलियों की खूनी साजिश?
SIA की जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह हमला नारायणपुर में शीर्ष नक्सली नेता बसवा राजू के एनकाउंटर में मारे जाने का बदला लेने के लिए किया गया था। जांच में सामने आया है कि 9 जून 2025 को नक्सलियों ने कोंटा क्षेत्र के ढोंढ़रीबेड़ा पत्थर खदान में खड़ी एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया था।
इस घटना की सूचना मिलते ही ASP आकाश राव गिरिपुंजे, DSP भानुप्रताप चन्द्राकर और कोंटा थाना प्रभारी TI सोनल ग्वाला अपने अधीनस्थ बल के साथ मौके पर पहुंचे।
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ऐसे समझें पूरी खबरचार्जशीट दाखिल: SIA ने शहीद ASP आकाश राव हत्याकांड में 4 नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। बदले की साजिश: जांच में खुलासा हुआ कि शीर्ष नक्सली बसवा राजू की मौत का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया था। घातक जाल: नक्सलियों ने पोकलेन मशीन जलाकर पुलिस को मौके पर बुलाया और सुकमा IED ब्लास्ट कर हमला किया। गिरफ्तारी: मुख्य आरोपी सोढ़ी गंगा सहित 4 नक्सली सदस्य अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गंभीर धाराएं: आरोपियों पर हत्या के साथ-साथ आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के तहत केस दर्ज है। |
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कौन बने शिकार
निरीक्षण के दौरान नक्सलियों ने पहले से पोकलेन मशीन के पास लगाए गए आईईडी को सक्रिय कर दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि ASP आकाश राव गिरिपुंजे मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि DSP भानुप्रताप चन्द्राकर और TI सोनल ग्वाला गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें पता था कि अधिकारी निरीक्षण के लिए आएंगे। जैसे ही ASP आकाश राव गिरिपुंजे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, पहले से प्लांट किए गए प्रेशर आईईडी को ब्लास्ट कर दिया गया।
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SIA की जांच और गिरफ्तारियां
पुलिस मुख्यालय ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच SIA को सौंपी थी। मुखबिर की सूचना पर सोढ़ी गंगा (जन मिलिशिया अध्यक्ष) को पकड़ा गया, जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया।
इसके बाद सोढ़ी देवा, कुंजाम देवा और मुचाकी लखमा को हिरासत में लिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर घटनास्थल के पास से एक और जीवित विस्फोटक बरामद किया गया, जिससे एक और बड़ा हादसा टल गया।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या), UAPA (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम), आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।
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