छत्तीसगढ़ में अब 43 व्यवसायों को नहीं कराना होगा ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण
Aishwarya Dwivedi | Jul 01, 2026, 16:41 IST
ट्रेड लाइसेंस खत्म होने से व्यवसायों को राहत
छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार के व्यवसायों के लिए नगर निकाय से ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त। किराना, रेस्टोरेंट, होटल, IT कंपनी सहित सभी शामिल। अन्य लाइसेंस और पंजीयन शुल्क अभी भी देना होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
क्या बदलाव हुआ
अब व्यापारियों को एक ही काम के लिए नगर निकाय से अलग ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, यदि उनके पास संबंधित नियामक संस्था का वैध लाइसेंस मौजूद है।
इन 43 कारोबारों को मिलेगा फायदा
आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ, गोदाम और लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स व फुलफिलमेंट सेंटर, बैंक व बीमा कार्यालय, कोचिंग संस्थान, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और फैक्ट्री सहित औद्योगिक इकाइयाँ भी लाभान्वित होंगी।
कौन से लाइसेंस अभी भी जरूरी हैं
खाद्य कारोबार के लिए FSSAI (FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India) का लाइसेंस या पंजीयन अनिवार्य रहेगा। मेडिकल स्टोर के लिए ड्रग लाइसेंस और फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनुमति पहले की तरह जरूरी रहेगी।
पंजीयन शुल्क फिर भी देना होगा
कागजी प्रक्रिया घटेगी
FAQ
- छत्तीसगढ़ में किन व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस से छूट मिली है?
उ. 43 श्रेणियों के व्यवसायों को यह छूट मिली है, जिनमें किराना दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मेडिकल स्टोर, जिम, ब्यूटी पार्लर, IT कंपनी, फैक्ट्री, बैंक, कोचिंग संस्थान और ई-कॉमर्स शामिल हैं। ये सभी अब नगर निकाय से अलग ट्रेड लाइसेंस नहीं लेंगे। - क्या अब कारोबार बिना किसी लाइसेंस के चलाया जा सकता है?
उ. नहीं, यह पूरी तरह लाइसेंस मुक्त व्यवस्था नहीं है। नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार FSSAI, ड्रग लाइसेंस, दुकान एवं स्थापना पंजीयन जैसे अन्य लाइसेंस अनिवार्य रहेंगे। नगर निकाय को पंजीयन शुल्क भी देना होगा।
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