महिला की हत्या कर शव लटकाया था फंदे पर, पति और जेठ ने क्यों रची खौफनाक साजिश?
Harrison Masih | May 31, 2025, 21:58 IST
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कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के तरदा गांव में एक साल पहले हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट ने आज महिला की हत्या करने और उसे आत्महत्या का रूप देने के जुर्म में पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के तरदा गांव में एक साल पहले हुई एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने महिला की हत्या करने और उसे आत्महत्या का रूप देने के जुर्म में पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
यह मामला 10 मई 2024 का है, जब 28 वर्षीय सुनीता कुर्रे का शव उसके घर के म्यार में फांसी के फंदे पर लटकता मिला था। इस घटना की जानकारी खुद उसके पति और जेठ ने पुलिस को दी थी। उन्होंने दावा किया था कि सुनीता ने आत्महत्या कर ली है।
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पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुछ तथ्यों ने संदेह को जन्म दिया। फांसी के फंदे की ऊंचाई बेहद कम थी, जिससे यह संदेह और गहराया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या हो सकती है।
तफ्तीश आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शादी के बाद से ही राजू और मनोज, सुनीता से लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई। शासन पक्ष की ओर से शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने दलीलें प्रस्तुत कीं और आरोपी राजू एवं मनोज कुर्रे को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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10 मई 2024 – सुनीता का शव घर में फांसी पर लटकता मिला
पति और जेठ ने दी आत्महत्या की सूचना
जांच में हत्या का शक, गला दबाने के प्रमाण मिले
लगातार पैसों की मांग और मानसिक प्रताड़ना का खुलासा
अदालत में दोष सिद्ध, उम्रकैद की सजा सुनाई गई
शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने कहा, "यह मामला सिर्फ एक महिला की हत्या का नहीं था, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था पर भी सवाल था जहाँ महिलाओं को दहेज और पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता है। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को इंसाफ मिला है।"
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यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक नज़ीर साबित होगा, जहाँ हत्या को आत्महत्या का रूप देकर सच को दबाने की कोशिश की जाती है। अदालत का यह निर्णय समाज को यह संदेश देता है कि न्याय की आँखें सजग हैं और अपराधी बच नहीं सकते।
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यह मामला 10 मई 2024 का है, जब 28 वर्षीय सुनीता कुर्रे का शव उसके घर के म्यार में फांसी के फंदे पर लटकता मिला था। इस घटना की जानकारी खुद उसके पति और जेठ ने पुलिस को दी थी। उन्होंने दावा किया था कि सुनीता ने आत्महत्या कर ली है।
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जांच में खुला हत्या का राज
तफ्तीश आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शादी के बाद से ही राजू और मनोज, सुनीता से लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।
अदालत में चला मुकदमा, मिला न्याय
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घटना की टाइमलाइन
पति और जेठ ने दी आत्महत्या की सूचना
जांच में हत्या का शक, गला दबाने के प्रमाण मिले
लगातार पैसों की मांग और मानसिक प्रताड़ना का खुलासा
अदालत में दोष सिद्ध, उम्रकैद की सजा सुनाई गई
ये बोले सरकारी वकील
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न्यायिक फैसले से मिलेगी चेतावनी
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