Ratlam Court Decision
आमीन हुसैन, RATLAM. रतलाम के डेलनपुर में 2017 में हुए किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार 43 किसान नेताओं को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सिर्फ एक नेता भगवतीलाल पाटीदार को 3 साल की सजा सुनाई गई है। बरी होने वालों में तत्कालीन रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ और किसान नेता राजेश भरावा समेत अन्य शामिल हैं।
4 जून 2017 को हुआ था आंदोलन
मध्यप्रदेश में हुए किसान आंदोलन के दौरान 4 जून 2017 को रतलाम के डेलनपुर में उपद्रव में एक पुलिसकर्मी की आंख फूट गई थी और 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उपद्रवियों ने पुलिस के वाहनों में आग लगा दी थी। पुलिस ने किसान नेता डीपी धाकड़, राजेश भरावा, शेरू खान पठान और भगवतीलाल पाटीदार सहित 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ हत्या का प्रयास, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय कर्मचारी से मारपीट, बलवा आदि धाराओं में चालान पेश किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में 32 डेलनपुर, 4 धामनोद और 3 रतलाम के हैं। बाकी आरोपी नामली, मऊ, अंबोदिया, मथूरी, जामथून, करमदी के निवासी हैं।
43 आरोपी बरी
रतलाम कोर्ट के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भदकारिया ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में एविडेंस (साक्ष्य) में मुख्य परीक्षण (चीफ एग्जामिनेशन) और प्रति परीक्षण (क्रॉस एग्जामिनेशन) हुआ। फिर मुलजिम बयान, बचाव साक्ष्य और अंतिम बहस के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। 43 आरोपी बरी कर दिए गए और एक को 3 साल की सजा हुई।
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'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं'
कोर्ट का फैसला आने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। किसान नेताओं ने कहा कि उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे।
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