अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, आकाश विजयवर्गीय को जवाब के लिए समय

सांसद अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार है। 8 दिसंबर को सुनवाई में कोर्ट ने आकाश विजयवर्गीय को समय दिया। आकाश का पक्ष आने के बाद अंतिम सुनवाई हो सकती है।

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Neel Tiwari
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JABALPUR. बंगाल की सीएम ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को एमपी हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने भोपाल की MP-MLA कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को बरकरार रखा है।

सोमवार की सुनवाई में आकाश विजयवर्गीय ने नोटिस के जवाब के लिए अतिरिक्त समय मांगा। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 19 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आकाश विजयवर्गीय का जवाब आने के बाद अंतिम बहस की जाएगी।

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हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम राहत

जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगाई। मामले को हर्ड एंड रिजर्व रखा गया। बाद में अदालत ने रोक बरकरार रखते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। 8 दिसंबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने राहत कायम रखी। वारंट की कार्रवाई स्थगित रखी गई।

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क्या है पूरा मामला?

नवंबर 2020 में अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था। इस टिप्पणी के आधार पर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई भोपाल की एमपी–एमएलए कोर्ट में चल रही है। अभिषेक बनर्जी अब तक व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने 26 अगस्त को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

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अभिषेक बनर्जी ने ली थी हाईकोर्ट की शरण

अभिषेक की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी गई कि वे टीएमसी सांसद हैं। उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत का आवेदन दिया था, जिस पर विचार नहीं किया गया। साथ ही उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। इसलिए मानहानि का मुकदमा अनुचित है।

हाईकोर्ट से फिलहाल गिरफ्तारी वारंट पर रोक बनी हुई है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की गई है। आगे की कार्रवाई अब आकाश विजयवर्गीय के जवाब के बाद तय होगी।

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