मासूम अनिका के इलाज का मामला उलझा, हाईकोर्ट ने दिए बेंच बदलने के आदेश
Sanjay Gupta | Aug 18, 2026, 16:21 IST
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इंदौर की साढे़ तीन साल की मासूम अनिका दुर्लभ एसएमए टाईप टू बीमारी से पीड़ित है। उपचार के लिए अमेरिका से महंगा 9.50 करोड़ का इंजेक्शन आना है। लेकिन अब उपचार की राह में दूसरी अड़चन आ गई है।
Indore. इंदौर की अनिका शर्मा की दुर्लभ बीमारी के उपचार के लिए अमेरिका से जोल जेनस्मा जीन थेरेपी (9.50 करोड़ का) इंजेक्शन आना है। इसके लिए विविध संस्थाओं और व्यक्तिगत दानदाताओं की मदद से परिजन अभी तक 8 करोड़ 53 लाख रुपए जमा कर चुके हैं।
केंद्र से 50 लाख की मदद मिलती है तो यह नौ करोड़ के ऊपर हो जाएगी। लेकिन अभी भी 50 लाख की जरूरत है। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है।
हाईकोर्ट ने बीती सुनवाई में परिजनों से पूरी दान राशि का हिसाब मांगा था। इसमें सभी के पत्र की जानकारी मांगी थी। इस पर अधिवक्ता चंचल गुप्ता ने दस्तावेज बताते हुए कहा कि अभी तक आठ करोड़ 53 लाख की राशि मिलना तय है। इसमें दो करोड़ 3 लाख रुपए जनसहयोग से, केट्टो आनलाइ वेंचर्स प्रालि द्वारा तीन करोड़ 31 लाख रुपए, मिलाप सोशल वेंचर्स प्रालि द्वारा 1 करोड़ 12 लाख की राशि व ट्रू होप द्वारा दो करोड़ एक लाख की राशि जुटाई गई है।
बाकी राशि के इंतजाम को लेकर शासन पक्ष द्वारा एक बार फिर समय मांग लिया गया। इस पर हाईकोर्ट बेंच ने मंजूरी दी, इस पर परिजन की ओर से अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि सात दिन में जवाब लिया जाए, क्योंकि उपचार में देरी हो रही है। साथ ही पक्ष रखा गया कि एम्स केवल यह जमा राशि ले ले और इंजेक्शन के लिए आर्डर जारी कर दे, जिससे उपचार में देरी नहीं हो। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले जवाब आ जाए, इसके बाद सुनवाई करेंगे।
लेकिन जब अधिवक्ता की ओर से इसमें निर्देश देने की मांग की गई, तो इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा सहयोग नहीं करने की बात कहते हुए इसे अन्य बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया।
इसके चलते अब मामला उलझ गया है। एम्स को उपचार संबंधी निर्देश भी रूक गए हैं। अब बेंच तय होने पर ही पता चलेगा कि केस कब लिस्ट होगा और इस पर आगे बेंच क्या आदेश देती है। परिजन चाहते हैं कि जितनी राशि आ चुकी है वह एम्स अपने खाते में लेकर इंजेक्शन के लिए आर्डर कर दे, बाकी 50 लाख की राशि औऱ जुटाई जाएगी।
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केंद्र से 50 लाख की मदद मिलती है तो यह नौ करोड़ के ऊपर हो जाएगी। लेकिन अभी भी 50 लाख की जरूरत है। इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है।
हाईकोर्ट में बताए दान राशि के सबूत
लेकिन यहां बिगड़ी बात, बेंच बदलने के आदेश
लेकिन जब अधिवक्ता की ओर से इसमें निर्देश देने की मांग की गई, तो इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा सहयोग नहीं करने की बात कहते हुए इसे अन्य बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया।
अब नई बेंच में ही होगा फैसला
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