इंदौर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 306 नर्स की नियुक्ति अवैध, HC में यह आया कारण

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने जून 2021 में 306 स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टम की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके खिलाफ कुछ पुरुष उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए।

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Sanjay Gupta
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Indore. इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 306 नर्स की नियुक्ति अवैध हो गई है। हाईकोर्ट ने इसके लिए जारी विज्ञापन को ही गलत बता दिया है। इसके चलते यह पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करनी होगी। इसका कारण भी रोचक है और मामला पुरुष आरक्षण से जुड़ा है।

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यह है विवाद

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने जून 2021 में 306 स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टम की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके खिलाफ कुछ पुरुष उम्मीदवार हाईकोर्ट चले गए। कारण साफ था कि यह सभी भर्ती महिला नर्स के लिए थी। इसमें पुरुष नर्स के लिए कोई पद ही नहीं थे। पुरुष आवेदकों ने महिलाओं को सौ फीसदी पद देने पर आपत्ति जताई। इस पर सुनवाई जारी थी।

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बीच में 103 भर्ती हुई

इसी दौरान कोविड के चलते अस्पताल प्रबंधन ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया कि कोविड के चलते स्टाफ की समस्या है तो 30 फीसदी स्टाफ भर्ती करने दिया जाए। इस पर 103 नर्स की भर्ती इस शर्त पर करने की मंजूरी दी गई कि यह इस याचिका के अंतिम आदेश के अधीन ही रहेगी।

अब फिर से करना होगी भर्ती

अधिवक्ता निमेष पाठक ने कहा कि क्योंकि विज्ञापन ही हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए रद्द कर दिया है, तो पूरी प्रक्रिया ही जीरो हो गई है। आदेश में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि विधिक प्रवधानों के खिलाफ जाकर महिला उम्मीदवारों के पक्ष में सौ फीसदी आरक्षण नहीं किया जा सकता है। इसलिए विज्ञापन और प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। अब अस्पताल प्रबंधन नया विज्ञापन जारी कर फिर से भर्ती प्रक्रिया कर सकता है।

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