मध्य प्रदेश ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ( Bhopal Congress MLA Arif Masoo ) पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है। उन पर चुनाव याचिका को लेकर पहले जारी किए गए निर्देश का पालन न करने का आरोप है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होनी है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने विधायक आरिफ मसूद पर जुर्माना लगाया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि वो जुर्माने की राशि 10 दिन के भीतर बूंद एनजीओ के खाते में जमा करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि 10 दिन के भीतर विधायक मसूद ने जुर्माना राशि जमा नहीं की उनका लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।
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यह है मामला
यह याचिका बीजेपी के टिकट पर मध्य सीट से चुनाव हारे प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती दी है। उनकी ओर से अधिवक्ता अजय मिश्रा और पंखुड़ी विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को आरिफ मसूद को नोटिस जारी करते हुए लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया था। इस बीच अब तक 120 दिन गुजरने के बाद भी मसूद ने अपना बयान प्रस्तुत नहीं किया है।
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ध्रुव नारायण सिंह ने लगाई है याचिका
विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मसूद ने नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है। नामांकन पत्र के साथ मसूद ने जो शपथ पत्र पेश किया था, उसमें खुद के नाम से लिए गए 35 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिए गए 32 लाख 28 हजार रुपए को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी।
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