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Betul district Kothi Bazar ELC school land lease cancelled Photograph: (the sootr)
बैतूल जिले के कोठी बाजार स्थित ईएलसी स्कूल की भूमि का पट्टा नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिया गया है। यह भूमि सरकार के नाम पर दर्ज है। जिला प्रशासन ने भूमि के अनुशासनहीन उपयोग को लेकर यह कार्रवाई की है। बैतूल जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने इस मामले में आदेश जारी किया।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
आदेश 3 जनवरी को अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी किया गया, जिसके तहत भूमि को शासकीय संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। आगामी समय में इस भूमि का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। इस आदेश के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भूमि के अनुशासनहीन उपयोग और शर्तों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
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शासकीय संपत्ति में परिवर्तित
कोठी बाजार स्थित ईएलसी स्कूल की 2 लाख 23 हजार 515 वर्ग फीट भूमि का पट्टा नियमों व शर्तों के उल्लंघन के कारण निरस्त कर दिया गया है। अब इसे सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जिसका बाजार मूल्य 110 करोड़ रुपए है।
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जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई
बैतूल के जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर अपर कलेक्टर ने जमीन का पट्टा निरस्त कर उसे सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई जमीन के अनुशासनहीन उपयोग के चलते की गई है। अब इस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस जमीन के संभावित उपयोग को लेकर कई अहम प्रस्ताव तैयार किए हैं।