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मध्य प्रदेश के भिंड जिले में रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने वाले दो पत्रकारों को एसपी ऑफिस में पिटाई का सामना करना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के कारण उनके साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया?
जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया, साथ ही उन्हें जवाब देने का अवसर भी दिया। यह मामला अब 9 जून को फिर से अदालत में आएगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अंतरिम सुरक्षा भी दी है, लेकिन यह आदेश केवल एक बार सुनवाई तक के लिए है।
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दिल्ली हाईकोर्ट गया था मामला
बीती 28 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमरकांत सिंह चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। चौहान ने आरोप लगाया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनके साथ मारपीट की गई और अब उनकी जान को खतरा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश के पत्रकार को दो महीने की सुरक्षा देने का निर्देश दिया।
पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार का आरोप
भिंड जिले में तीन पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 1 मई को भिंड पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उनके साथ मारपीट की गई। यूट्यूब चैनल संचालक प्रीतम सिंह राजावत, न्यूज पोर्टल संचालक शशिकांत गोयल और न्यूज चैनल के लिए कार्यरत अमरकांत सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि 1 मई को उनके साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट की गई थी।
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एसपी ने किया खंडन
हालांकि, भिंड के पुलिस अधीक्षक असित यादव ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ था। उन्होंने आरोपों को निराधार बताया।
2 मई को एसपी ने किया था ये ट्वीट
https://x.com/spbhind/status/1918240174041121188/photo/1
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