BHOPAL. भोजशाला सर्वे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आज 15वां दिन था। सुबह 6 बजे ही आर्कियोेलॉजिकल टीम के सदस्य पहुंच गए थे। आज रमजान माह का तीसरा शुक्रवार था जुमे की नमाज के लिए टीम करीब 12 बजे बाहर आ गई थी। भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे।
नीचे तहखाना मिलने की संभावना
आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने सुबह 6 बजे परिसर में प्रवेश किया। वकील रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि उत्तरी दीवार से सटी हुई जो सीढ़ियां मिली थीं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीचे तहखाना मिलने की संभावना है। एक वॉल भी मिली है। तीन सीढ़ियां एकदम क्लियर मिली हैं। पश्चिमी दीवार पर जो पिलर बेस मिला था, उसकी वॉशिंग क्लीनिंग हो गई है। भोजशाला के मुख्य भवन के आसपास कुल 13 स्थानों पर टैंच से चिह्नित किया गया था, जिसमें से अभी 3 स्थानों पर ही मिट्टी हटाने का काम हो रहा है।
सर्वे पर रोक वाली याचिका खारिज
वकील रंजना अग्निहोत्री ने बताया कि मुस्लिम समाज ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा- इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष याचिका लगी है, वहां पर जवाब फाइल करें। तीन दिवसीय दौरे पर आई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री का आज धार में अंतिम दिन है। अभिभाषक अग्निहोत्री ने पिलर बेस मिलने की पुष्टि करते हुए बताया था कि उसका नामकरण होगा, यह एएसआई ही तय करेगी उसका पीरियड क्या है वह कार्बन डेटिंग से ही पता चलेगा। ऐसे में कार्बन डेटिंग के बाद कई चीजें स्पष्ट होने की उम्मीद है।
दूसरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
भोजशाला परिसर में ASI सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद 5 अप्रैल को एक और याचिका दाखिल कर दी गई। धार शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि 8 से 9 याचिकाएं लगी हैं। आज की याचिका काजी मोइनुद्दीन की ओर से लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है। दूसरी याचिका एसएलपी पेश की गई थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने कहा- हमारी परमिशन के बिना एएसआई कोई काम नहीं करेगा। किसी तरह की खुदाई नहीं करेगा। सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना ओपन नहीं की जाएगी।
सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षकारों को दिया था नोटिस
इससे पहले सोमवार 1 अप्रैल को दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन हमारी इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत ने सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया था।