70 लाख की रिकवरी नहीं करा पा रहे कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कोर्ट ने दिया ये आदेश
Neel Tiwari | Aug 20, 2025, 11:39 IST
Bhopal Collector IAS Kaushlendra Vikram Singh jabalpur high court MP news
भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कलेक्टर को क्या कहा... पूरा मामला क्या है...चलिए जानते हैं
रेरा और हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी 70 लाख रुपए की RRC का निष्पादन ना कर पाना अब भोपाल कलेक्टर को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही मामले में यह दूसरा मौका है जब कोर्ट ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को खुद पेश होने का आदेश दिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जबलपुर में जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह आदेश अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद पारित किया। क्योंकि कलेक्टर की ओर से रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) के निष्पादन को लेकर कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा कि आदेश का पालन न करना और कोर्ट के सामने संतोषजनक जवाब न देना गंभीर विषय है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें भोपाल कलेक्टर को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।
खबर यह भी...भोपाल कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी होने में थी वकील की गलती, HC ने कहा कार्रवाई करो
पूरा मामला ग्वालियर निवासी भानु प्रताप सिंह की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने भोपाल की एक प्रॉपर्टी को लेकर रेरा (Real Estate Regulatory Authority) से राहत मांगी थी। रेरा ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए लगभग 70 लाख रुपये की वसूली के लिए RRC पारित किया था, जिसका निष्पादन भोपाल कलेक्टर को करना था। लेकिन आदेश के बावजूद वसूली नहीं हो सकी।
10 जुलाई 2023 को ही जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने भोपाल कलेक्टर को स्पष्ट आदेश दिया था कि इस RRC का निष्पादन किया जाए। बावजूद इसके आदेश का पालन नहीं हुआ। नतीजतन, भानु प्रताप सिंह ने भोपाल कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। जब पिछली सुनवाई में भी प्रतिवादी पक्ष से कोई पेश नहीं हुआ, तब हाईकोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर कलेक्टर को पेश होने का आदेश दिया था। इस तरह एक ही मामले में भोपाल कलेक्टर को दो बार तलब कर दिया गया है।
खबर यह भी...छोला दशहरा मैदान के अवैध निर्माण पर HC की रोक, भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर को नोटिस
अब देखना होगा कि 25 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में भोपाल कलेक्टर हाईकोर्ट के सवालों का क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि कोर्ट इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है और आदेश के पालन में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢
🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जबलपुर में जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह आदेश अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद पारित किया। क्योंकि कलेक्टर की ओर से रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) के निष्पादन को लेकर कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया जा सका। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा कि आदेश का पालन न करना और कोर्ट के सामने संतोषजनक जवाब न देना गंभीर विषय है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें भोपाल कलेक्टर को खुद पेश होकर जवाब देना होगा।
पहले भी जारी हो चुका है जमानती वारंट
यह कोई पहला मौका नहीं है जब भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट का कड़ा रुख झेलना पड़ रहा हो। इससे पहले भी इसी मामले में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि उस समय कारण यह था कि राज्य शासन की ओर से नियुक्त अधिवक्ता सुनवाई में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर को ही निर्देश दिया था कि संबंधित अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
रेरा के आदेश का पालन न करने से खड़ा हुआ विवाद
कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पालन
खबर यह भी...छोला दशहरा मैदान के अवैध निर्माण पर HC की रोक, भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर को नोटिस
अब भोपाल कलेक्टर को देना होगा कोर्ट में जवाब
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्स औरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢
🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧👩
MP-CG में थमा तूफान मुरासु का असर, राजस्थान में भी गिरा पारा, अब तीनों राज्यों में सताएगी रात की ठंड
By Aman Vaishnav
पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह पर FIR: आय से 250 फीसदी अधिक संपत्ति का आरोप, भोपाल में कई मकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
By Sumit Kumar
MP में 13 या 20 दिसंबर को हो सकती है TET परीक्षा, शिक्षकों ने 21 दिसंबर से फिर आंदोलन की दी चेतावनी
By Ramanand Tiwari
भोपाल में भाजपा की पदयात्रा, एक लाख लोगों को जुटाने की तैयारी, क्या 2027 और 2028 के चुनावों पर है नजर?
By Ramanand Tiwari
IPS अनुराग सुजानिया का इस्तीफा होगा वापस? PHQ की बैठक सीएम हाउस शिफ्ट, अफसर को मनाने की चर्चा तेज
By Ramanand Tiwari
भोपाल में 500 करोड़ की सरकारी जमीन पर संकट: राजस्व विभाग की कार्रवाई सुस्त, वन विभाग भी पैरवी से दूर
By Ramanand Tiwari
राज्यपाल की केंद्र को भेजी रिपोर्ट भी देख सकेंगे RTI कार्यकर्ता, हाई कोर्ट ने राजभवन में दस्तावेजों के निरीक्षण की दी अनुमति
By Neel Tiwari