भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ HC ने जारी किया वारंट, जानिए क्यों?
Raj Singh | Mar 01, 2025, 11:49 IST
DM BHOPAL
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कलेक्टर पर RERA के आदेश का पालन न करने का आरोप है। अब कलेक्टर को 13 मार्च को कोर्ट में हाजिर होना होगा
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) द्वारा बिल्डर के खिलाफ जारी रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) लागू न करने से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कलेक्टर को पहले RRC लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन कलेक्टर ने इसे लागू नहीं किया। इस कारण कोर्ट ने अब जमानती वारंट जारी कर दिया है।
ये भी खबर पढ़ें... भोपाल के नए कलेक्टर होंगे कौशलेंद्र विक्रम सिंह, हर्षिका सिंह बनीं इन्दौर की नई निगम कमिश्नर
RERA ने अक्टूबर 2020 में बिल्डर के खिलाफ 23 लाख 26 हजार 363 रुपए का RRC जारी किया था। इसके अलावा, 10% ब्याज भी बिल्डर को देना था। यह आदेश भोपाल के जिला कलेक्टर को लागू करना था, लेकिन कलेक्टर ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद प्रताप भानु सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने की। अदालत ने पाया कि अवमानना याचिका फरवरी 2024 में दायर की गई थी, लेकिन कलेक्टर ने अभी तक RRC लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अदालत ने यह पाया कि कलेक्टर की तरफ से आदेश की अवहेलना गंभीर अपराध है, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
ये भी खबर पढ़ें... जबलपुर हाईकोर्ट: कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया और किसी ने पारित करवा लिए आदेश
कोर्ट ने कलेक्टर को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि कानून का पालन करना जरूरी है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना गंभीर अपराध माना जाता है। कलेक्टर को अब व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखना होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
कोर्ट ने कलेक्टर को दिया था आदेश, लेकिन...
हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में कलेक्टर को तीन महीने के अंदर RRC लागू करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद, प्रताप भानु सिंह ने अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया। अब अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिसमें कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा।
RERA का आदेश और कलेक्टर की अनदेखी
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की
ये भी खबर पढ़ें... जबलपुर हाईकोर्ट: कोई रोया, कोई गिड़गिड़ाया और किसी ने पारित करवा लिए आदेश
कानून का पालन जरूरी, कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari