मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) द्वारा बिल्डर के खिलाफ जारी रिकवरी सर्टिफिकेट (RRC) लागू न करने से जुड़ा हुआ है। अदालत ने कलेक्टर को पहले RRC लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन कलेक्टर ने इसे लागू नहीं किया। इस कारण कोर्ट ने अब जमानती वारंट जारी कर दिया है।
कोर्ट ने कलेक्टर को दिया था आदेश, लेकिन...
हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में कलेक्टर को तीन महीने के अंदर RRC लागू करने का आदेश दिया था। हालांकि, इस आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद, प्रताप भानु सिंह ने अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ यह कड़ा कदम उठाया। अब अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी, जिसमें कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा।
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RERA का आदेश और कलेक्टर की अनदेखी
RERA ने अक्टूबर 2020 में बिल्डर के खिलाफ 23 लाख 26 हजार 363 रुपए का RRC जारी किया था। इसके अलावा, 10% ब्याज भी बिल्डर को देना था। यह आदेश भोपाल के जिला कलेक्टर को लागू करना था, लेकिन कलेक्टर ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद प्रताप भानु सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने की। अदालत ने पाया कि अवमानना याचिका फरवरी 2024 में दायर की गई थी, लेकिन कलेक्टर ने अभी तक RRC लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अदालत ने यह पाया कि कलेक्टर की तरफ से आदेश की अवहेलना गंभीर अपराध है, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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कानून का पालन जरूरी, कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
कोर्ट ने कलेक्टर को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि कानून का पालन करना जरूरी है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना गंभीर अपराध माना जाता है। कलेक्टर को अब व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखना होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
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