टिकट कैंसल, पैसे वापस नहीं, एयरलाइन पर 87 हजार का हर्जाना, जानें पूरा मामला

भोपाल के उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइंस को टिकट की पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया। यह आदेश मानसिक क्षतिपूर्ति के हर्जाने के रूप में भी दिया गया। यह मामला कोविड-19 महामारी के दौरान टिकट रद्द होने पर उत्पन्न हुआ।

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Sandeep Kumar
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MP NEWS: भोपाल के उपभोक्ता आयोग ने ब्रिटिश एयरवेज एयरलाइंस को टिकट की पूरी राशि और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 87 हजार 566 रुपए देने का आदेश दिया। यह आदेश तब आया जब एक व्यक्ति ने कोविड-19 महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट रद्द कराया। एयरलाइंस ने न तो उसका क्रेडिट बाउचर जारी किया और न ही टिकट की राशि वापस की।

क्या था मामला ?

विपिन गोपाल नरूला, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल के निवासी हैं। उन्होंने अपनी बेटी के कनाडा (टोरंटो) जाने और आने के लिए ब्रिटिश एयरवेज का टिकट मेक माय ट्रिप और गोईबीबो वेबसाइट से बुक किया। यह टिकट 20 मार्च 2020 और 30 मार्च 2020 के लिए था।

कोविड-19 महामारी के कारण विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लग गया। एयरलाइंस ने नरूला को टिकट की तारीख बदलने और क्रेडिट वाउचर जारी करने का विकल्प दिया। जब नरूला ने टिकट रद्द कराया, तो एयरलाइंस ने क्रेडिट वाउचर या 72 हजार 566 की राशि नहीं लौटाई।

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5 प्वाइंट्स में समझें पूरी खबर

👉 टिकट कैंसिलेशन:  विपिन गोपाल नरूला ने 20 और 30 मार्च 2020 के लिए अपनी बेटी का टिकट बुक किया। कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने टिकट कैंसिल कराया। एयरलाइंस ने न तो क्रेडिट वाउचर जारी किया और न ही टिकट की राशि वापस की।

👉 एयरलाइंस का बहाना: ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ट्रैवल एजेंट (बुकिंग वेबसाइट) को जिम्मेदार ठहराया। एयरलाइंस ने कहा कि उपभोक्ता ने क्रेडिट वाउचर जारी करने की कोई मांग नहीं की थी। इसलिए, यह वेबसाइट की जिम्मेदारी बनती थी। एयरलाइंस ने इसे सेवा में कमी नहीं माना।

👉 भोपाल उपभोक्ता आयोग का फैसला: भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद ब्रिटिश एयरवेज और बुकिंग वेबसाइट को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने पाया कि दोनों ने उपभोक्ता को उचित सेवा नहीं दी, जिससे उपभोक्ता को मानसिक और वित्तीय नुकसान हुआ।

👉 आयोग का आदेश: आयोग ने ब्रिटिश एयरवेज और बुकिंग वेबसाइट को आदेश दिया कि वे उपभोक्ता को 72,566 रुपए की टिकट राशि और 15,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में दें। इसके अलावा, इस राशि पर 7% ब्याज भी लागू होगा।

👉 समय सीमा और आदेश का पालन: उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश भी दिया कि यह राशि दो महीने के भीतर उपभोक्ता को दी जाए। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया कि एयरलाइंस और बुकिंग वेबसाइट को आदेश का पालन करना होगा और उपभोक्ता को पूरी राशि शीघ्र वापस करनी होगी।

एयरलाइंस ने जिम्मेदारी का बहाना बनाया

ब्रिटिश एयरवेज ने ट्रैवल एजेंट (बुकिंग वेबसाइट) को जिम्मेदार ठहराया। एयरलाइंस ने कहा कि उपभोक्ता ने क्रेडिट वाउचर जारी करने के लिए कोई मांग नहीं की थी। इसलिए, टिकट रद्द होने के बाद क्रेडिट वाउचर जारी करना वेबसाइट की जिम्मेदारी बनती है। एयरलाइंस ने इसे सेवा में कमी के तौर पर नहीं माना।

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उपभोक्ता आयोग का फैसला

भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद ब्रिटिश एयरवेज और बुकिंग वेबसाइट को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने पाया कि दोनों ने उपभोक्ता को उचित सेवा नहीं दी। आयोग ने आदेश दिया कि ब्रिटीश एयरवेज और बुकिंग वेबसाइट उपभोक्ता को 72 हजार 566 की टिकट राशि और 15 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति दें। इस राशि पर 7% ब्याज भी लागू होगा। आयोग ने राशि को दो माह के भीतर वापस करने के आदेश दिए है।

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