MP के इस जिले में सप्ताह में 2 दिन रहेगा ड्राई-डे, बंद रहेंगी शराब की दुकानें!

होली के दिन आमतौर पर लोग अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जिससे कई बार हुड़दंग और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी कारण...

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Sourabh Bhatnagar
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होली का त्योहार आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और हर तरफ उत्साह का माहौल नजर आता है। लेकिन इसी बीच भोपाल प्रशासन ने 14 ( आज ) और 19 मार्च को ड्राई-डे (Dry Day) घोषित कर दिया है। इसका सीधा असर शराब के शौकीनों पर पड़ेगा क्योंकि इन दिनों में शराब की सभी दुकानें, बार, वाइन आउटलेट और मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन का यह फैसला कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।  

होली के दिन क्यों लगाया गया ड्राई-डे?  

हर साल होली के मौके पर लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं, जिससे कई बार उत्पात और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। नशे की हालत में लोग सड़क पर हुड़दंग मचाते हैं, जिससे अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 14 मार्च को भोपाल में ड्राई-डे घोषित किया है।  

इस दौरान  

✔️ शराब की फुटकर दुकानें और गोदाम पूरी तरह बंद रहेंगे।  
✔️ बार, वाइन आउटलेट और होटलों में शराब परोसने पर भी प्रतिबंध रहेगा।  
✔️ मादक पदार्थों की बिक्री को लेकर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।  

अगर कोई दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

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रंगपंचमी पर भी रहेगा शराब बिक्री पर प्रतिबंध  

भोपाल में होली के पांच दिन बाद यानी 19 मार्च को रंगपंचमी (Rang Panchami) का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भी शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।  

✔️ रंगपंचमी के दौरान शराब के सेवन से हुड़दंग बढ़ने की संभावना होती है।  
✔️ प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है।  
✔️ 19 मार्च को शराब दुकानें शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी, उसके बाद प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार बिक्री शुरू होगी।  

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प्रशासन का आदेश और स्थानीय अवकाश  

भोपाल प्रशासन के आदेश के अनुसार, 19 मार्च को रंगपंचमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इस दौरान  

✔️ राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।  
✔️ स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी।  
✔️ सरकारी दफ्तरों के साथ ही निजी संस्थानों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।  

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नियम का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई  

भोपाल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राई-डे के दौरान शराब की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

✔️ अगर कोई बार, दुकान या वाइन आउटलेट शराब बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।  
✔️ दोषी पाए जाने पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।  
✔️ पुलिस की विशेष टीम ड्राई-डे का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी।  

Conclusion

भोपाल में होली और रंगपंचमी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ड्राई-डे घोषित किया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और होली व रंगपंचमी का आनंद जिम्मेदारी से उठाएं।

नोट: ड्राई-डे के दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी, लेकिन कुछ होटलों और क्लबों को विशेष अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए उन्हें प्रशासन से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।  

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