सिलेक्टेड डॉक्टर ने छोड़ी नौकरी और निकली नई भर्ती, जीएमसी की मनमानी पर HC की रोक
Neel Tiwari | Jul 29, 2026, 13:30 IST
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गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में चयनित डॉक्टर के इस्तीफे के बाद वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नई भर्ती पर अंतरिम रोक लगाई।
समझें क्या है पूरा मामला
- गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल ने 2023 में सहायक प्राध्यापक का पद निकाला था।
- चयनित डॉक्टर ने जॉइन करने के तीन महीने बाद इस्तीफा दे दिया।
- वेटिंग लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे डॉक्टर ने नियुक्ति की मांग की।
- कॉलेज ने वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने के बजाय नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
- अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नई नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाकर जवाब मांगा है।
सिलेक्ट कैंडिडेट के पद छोड़ने से चर्चा में मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने इस मामले में अहम अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने फिलहाल नए चयन पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और गांधी मेडिकल कॉलेज से पूरा जवाब भी मांगा है।
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?
इस पद के लिए डॉ. पार्थ राय ने भी आवेदन किया। 27 जुलाई 2023 को इंटरव्यू हुआ। इसके बाद मेरिट सूची जारी हुई। मेरिट में डॉ. जितेंद्र कुशवाह पहले स्थान पर रहे। उन्हें नियुक्ति मिली। डॉ. पार्थ राय दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान मिला।
चयनित डॉक्टर ने नौकरी छोड़ी, फिर आया नोटिफिकेशन
यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। डॉ. पार्थ राय का कहना है कि अब उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। क्योंकि वे वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर थे। लेकिन कॉलेज ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय 5 जनवरी 2024 को उसी पद के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
वेटिंग लिस्ट उम्मीदवार पहुंचे कोर्ट
मेरिट लिस्ट की अनदेखी और मनमानी के आरोप
अपील में यह भी दलील दी गई कि जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लिया गया, उसके तथ्य इस मामले से अलग थे। इसलिए उसे यहां लागू नहीं किया जा सकता।
गांधी मेडिकल कॉलेज सहित सरकार से मांगा जवाब
नई नियुक्ति पर फिलहाल रोक
इस आदेश का क्या असर हो सकता है?
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