भोपाल नगर निगम की भर्ती पर विवाद, पीईबी की परीक्षा पर एमआईसी ने जताई आपत्ति

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 300 पदों के लिए भर्ती शुरू की है। भर्ती समूह-2 और उप समूह-3 के लिए है। भोपाल नगर निगम की महापौर परिषद ने आपत्ति जताई। परिषद का कहना है कि कुछ पदों की भर्ती नियमों के खिलाफ है।

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Ramanand Tiwari
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BHOPAL. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (पीईबी) ने समूह-2 और उप समूह-3 के 300 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन, इस भर्ती को लेकर भोपाल नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

परिषद का कहना है कि निगम में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के 15, विद्युत के 1 और मैकेनिकल के 1 पद की भर्ती नियमों के खिलाफ की जा रही है। एमआईसी का आरोप है कि ये पद द्वितीय श्रेणी की श्रेणी में आते हैं और पीईबी को ऐसे पदों पर भर्ती का अधिकार ही नहीं है।

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भर्ती नियम विरुद्ध!

30 अक्टूबर को हुई महापौर परिषद की बैठक में यह मामला सामने आया। बताया गया कि इन पदों की भर्ती के लिए निगम की कोई औपचारिक सहमति या संकल्प नहीं लिया गया था। परिषद ने इसे पूरी तरह नियम विरुद्ध प्रक्रिया करार दिया है। 

सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण की जानकारी सेवानिवृत्त अपर आयुक्त एम.के. सिंह द्वारा पीईबी को भेजी गई थी। परिषद ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना अनुमोदन के भर्ती प्रक्रिया शुरू कराना अनुचित है। अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

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बीजेपी पार्षद ने उठाया मामला 

बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने भी इस मामले में आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि पीईबी को सहायक यंत्री की भर्ती करने का कोई अधिकार नहीं है और नगर निगम के संकल्प के बिना किसी भी प्रकार की नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य है।

जानकारी के अनुसार, ये पद कोरोना काल में उस समय प्रस्तावित किए गए थे जब परिषद में संभागायुक्त प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। बाद में वर्ष 2023 में तत्कालीन अपर आयुक्त एम.पी. सिंह ने यह सूची पीईबी को भेज दी, जबकि वर्ष 2022 से यह प्रस्ताव एमआईसी के पास लंबित था।

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