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Photograph: (the sootr)
NEWS IN SHORT
- भोपाल की नवाबी संपत्तियों पर बड़ा विवाद, एक 7 सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट एक महीने में।
- नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 10,000 करोड़ रुपए, शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला।
- साजिदा सुल्तान के वंशज सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान का दावा।
- जांच समिति शत्रु संपत्ति अधिनियम और कानूनी पहलुओं की जांच करेगी, रिपोर्ट समय सीमा में आएगी।
- रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा कि संपत्तियां निजी रहेंगी या भारत सरकार के अधीन जाएंगी।
NEWS IN DETAIL
BHOPAL.भोपाल रियासत की पूर्व नवाबी संपत्तियों को लेकर दशकों पुराना विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। नवाब हमीदुल्ला खान से जुड़ी कथित शत्रु संपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भोपाल जिला प्रशासन हरकत में आ गया है।
"द सूत्र" से चर्चा करते हुए भोपाल कलेक्टर आईएएस कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि इन संपत्तियों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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क्या है पूरा मामला?
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की विरासत से जुड़ी कई संपत्तियां शहर और आसपास के इलाकों में स्थित हैं। इनका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 10 हजार करोड़ रुपए बताया जा रहा है। विवाद इस बात पर है कि क्या ये संपत्तियां शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत आती हैं या नहीं। यदि इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है, तो इन पर सीधे भारत सरकार का कानूनी अधिकार हो जाएगा।
शिकायत के बाद उच्च संवैधानिक संस्थानों द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद मध्यप्रदेश शासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप भोपाल कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर जांच समिति का गठन कर दिया।
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि
हाईकोर्ट और केंद्र सरकार के आदेशों को एग्जीक्यूटिव लेवल पर लागू करने के लिए समिति बनाई गई है। समिति सभी तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की जांच करेगी। एक माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर के मुताबिक, समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
उत्तराधिकार को लेकर क्यों है विवाद?
नवाब हमीदुल्ला खान ने अपनी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था। आबिदा सुल्तान बाद में पाकिस्तान चली गईं। ऐसे में शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत संपत्तियां स्वतः शत्रु संपत्ति होनी चाहिए थीं
नवाब परिवार का पक्ष
आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान जाने के समय नवाब हमीदुल्ला खान जीवित थे। उनके निधन के बाद दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। वर्तमान में संपत्तियां साजिदा सुल्तान के वंशज-सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान-के नाम दर्ज हैं
7 सदस्यीय जांच समिति में कौन-कौन?
अपर कलेक्टर (दक्षिण)-अध्यक्ष,तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन-समन्वय सचिव,
टीटी नगर, गोविंदपुरा, शहर, कोलार और बैरागढ़ नजूल वृत्त के एसडीओ-सदस्य
इसके अलावा, राज्य शासन ने उपसचिव, राजस्व विभाग को शत्रु संपत्तियों की जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
मुख्य तथ्य एक नजर में
अनुमानित संपत्ति मूल्य: 10,000 करोड़ रुपए
जांच समिति: 7 सदस्यीय
रिपोर्ट की समय-सीमा: 1 माह
मामला जुड़ा: शत्रु संपत्ति अधिनियम
वर्तमान दावेदार: सैफ, सोहा और सबा अली खान
प्रशासनिक कार्रवाई: हाईकोर्ट व केंद्र सरकार के निर्देश पर
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अब आगे क्या?
अब सबकी नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह रिपोर्ट तय करेगी कि भोपाल रियासत की ये संपत्तियां निजी विरासत रहेंगी या फिर शत्रु संपत्ति घोषित होकर भारत सरकार के अधीन जाएंगी। यह फैसला न सिर्फ कानूनी बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है।
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