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बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हुए हमले और इसके बाद जूनी इंदौर थाने में दर्ज हुए विविध धाराओं और पॉक्सो एक्ट धारा के मामले में एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर हैरानी जताई। इस मामले में पूर्व एमआईसी मेंबर जीतू यादव के अज्ञात 30 से 40 समर्थकों पर केस हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा गिरफ्तार हुए थे, जो जेल में हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोपी को दी जमानत
जिला कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आरोपी विशाल गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि जो पॉक्सो धारा लगी, इसमें सात साल से कम की सजा है और यह थाने से ही जमानती है, लेकिन राजनीतिक दबाव-प्रभाव के चलते इसमें गिरफ्तारी हुई। वहीं हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चालान क्या हो गया है और कितने समय से जेल में हैं। इस पर बताया गया कि चार महीने से अधिक समय से जेल में हैं और चालान पेश हो चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली और साथ ही हैरानी जताई कि ऐसे केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है।
बाकी की जमानत का रास्ता खुला
इस केस के बाद अब बाकी आरोपियों की जमानत का भी रास्ता खुल गया है। माना जा रहा है कि अब अन्य आरोपी भी इस मामले में हाईकोर्ट में ही जल्द जमानत याचिका लगा सकते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट केस का हवाला भी दिया जा सकता है।
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