इंदौर में जमीन की धोखाधड़ी में किस-किस तरह के खेल किए जाते हैं? यदि यह जानना है तो कुछ नहीं बस यह ईओडब्ल्यू (EOW) में दर्ज हुए एक केस को समझ लीजिए। इसमें सब कुछ है, रेरा का उल्लंघन, विकास मंजूरी का खेल, टीएडंसीपी के स्वीकृत नक्शे के विपरीत काम, किसान के साथ जमीन सौदे में खेल,IT एक्ट का उल्लंघन और भी जो हो सकता है, सब तरह की धोखाधड़ी इसमें शामिल है।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ है यह केस
ईओडब्ल्यू एसपी इंदौर रामेश्वर सिंह यादव ने डीएसपी विनोद सोनी द्वारा की गई जांच के बाद इस केस में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें ग्बोबल उन्नति (उन्नति पैराडाइज) या कहें उन्नति देवकान प्रालि के डायरेक्टर मोहसिन खान व उनके भाई समीन खान के साथ ही हरीश चौधरी को और लक्ष्मी लैंड डेवलपर्स के विनोद पालावत, पंकज चौधरी को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया गया है।
क्या है मामला
साल 2011 में उन्नति देवकान प्रालि द्वारा सर्वे नंबर ½ की 4.856 हेक्टेयर जमीन खरीदी का अनुबंध किया गया। इसके बाद इसमें साल 2017 में रजिस्ट्री हुई। उन्नति द्वारा लक्ष्मी लैंड डेवलपर्स के साथ 2022 में विकास करार किया गया। इसकी साल 2012 में टीएंडसीपी हुई थी साल 2014 मे विकास मंजूरी प्राप्त हुई थी।
किस-किस तरह से हुई धोखाधड़ी
IT एक्ट का उल्लंघन
यह सौदा 2011 में उन्नति देवकान ने किसान ओमप्रकाश से 4.92 करोड़ रुपए में किया था। इसमें 4.18 करोड़ साल 2012 से 2026 के दौरान नकदी देना बताया गया। यह आईटी एक्ट का उल्लंघन था। इतनी राशि नकद नहीं दी जा सकती। साथ ही रजिस्ट्री 2017 में होने के बाद भी इसमें 2017 से 2019 तक और 32 लाख रुपए का भुगतान किया।
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पंजीयन एक्ट का उल्लंघन
रजिस्ट्री 2017 में होने पर झूठ लिखा गया कि सौदे की राशि प्राप्त हो गई है। जबकि राशि का भुगतान बकाया था। पंजीयन एक्ट का यह उल्लंघन है।
कॉलोनी विकास नियमों का उल्लंघन
कॉलोनी लाइसेंस उन्नति रियलिटी प्रालि कंपनी द्वारा लिया गया, जमीन का डायवर्सन भी इसी नाम से है, लेकिन कॉलोनी विकास मंजूरी उन्नति देवकान प्रालि द्वारा ली गई। कॉलोनी उन्नति पैराडाइज नाम से लांच हुई। अलग-अलग नाम से जनता व सरकारी विभाग को गुमराह कर धोखाधड़ी की।
सरकारी नाले की जमीन हड़पी
सरकार के साथ भी चार सौ बीसी की गई, कॉलोनी के बीच में नाला था, इसे नक्शे में शामिल कर लिया गया। उन्नति देवकान व लक्ष्मी लैंड डेवलपर्स ने नाले को अलग नहीं दिखाया, इसे भी प्लाटिंग में शामिल कर प्लाट काट दिए, नाले के किनारे जो नौ मीटर एरिया छोड़ना था वह भी नहीं किया।
रेरा का उल्लंघन
रेरा नियमों के तहत विकास मंजूरी व रेरा नंबर के बाद प्लाट बेचने थे। इसके पहले ही प्लाट की बुकिंग कर उसे बेचना शुरू कर दिया गया।
टीएंडसीपी नियमों का उल्लंघन
टीएंडसीपी से जो नक्शा पास हुआ था और इसमें ईडब्ल्यूएस के जो प्लाट एरिया, स्कूल, बगीचा, रोड की जमीन की चौड़ाई यह सब तय था इसे बदल डाला गया। रोड की चौड़ाई कम कर प्लाट और काट कर बुकिंग की गई।
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