इंदौर के सभी अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायलों का होगा कैशलेस इलाज
Sandeep Kumar | Jun 07, 2025, 18:38 IST
cashless-treatment-scheme-2025
इंदौर में सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में बिना भुगतान के इलाज मिलेगा। इस योजना में दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का नगदी रहित इलाज मिलेगा।
MP News: कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025 अब इंदौर जिले में लागू हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को 1.5 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज मिलेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अस्पतालों को पंजीकरण के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को सात दिनों में योजना लागू करने को कहा गया है।
घायल को अस्पताल में सात दिन तक मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना की निगरानी जिला सड़क सुरक्षा समिति करेगी। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। यह पहल सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मददगार हो सकती है।
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इंदौर में अब सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में बिना किसी भुगतान के इलाज मिल सकेगा। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्रारंभिक घंटे में जीवन रक्षक चिकित्सा मिले और उसकी जान बचाई जा सके।
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1.5 लाख तक
इस योजना में दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा अधिकतम सात दिनों तक उपलब्ध होगी। प्रारंभिक इलाज किसी भी अस्पताल में हो सकता है। इसके बाद मरीज को निर्दिष्ट अस्पताल में स्थानांतरित किया जाएगा। वहां योजना के तहत इलाज जारी रहेगा।
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इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अस्पताल संचालकों को तीन दिन में पंजीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना को सात दिनों में पूरी तरह लागू किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण इलाज देना राज्य की प्राथमिकता है।
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‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025’ जैसे प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। कई बार पीड़ित समय पर इलाज न मिलने से जान गंवा देते हैं। यह योजना न केवल सरकारी व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाएगी बल्कि अस्पतालों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी।
सड़क हादसों में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को ‘राहवीर योजना’ के तहत 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे मानवता को बढ़ावा मिलेगा और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।
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घायल को अस्पताल में सात दिन तक मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना की निगरानी जिला सड़क सुरक्षा समिति करेगी। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए की सहायता मिलेगी। यह पहल सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मददगार हो सकती है।
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पीड़ितों को मिलेगी राहत
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1.5 लाख तक कैशलेस इलाज
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तीन दिन में पंजीकरण
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लोगों में बढ़ेगा भरोसा
राहवीर योजना बनी सहायक योजना
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