करदाता से 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए गए सेंट्रल जीएसटी अधीक्षक केपी राजन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जिला कोर्ट ने उन्हें 12 दिसंबर तक के लिए जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। राजन ने झूठा फंसाने और पत्नी के बीमार होने जैसे कारण बता कर जमानत मांगी थी।
कोर्ट ने ये की टिप्पणी
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में कहा कि राजन रंगे हाथों पकड़े गए हैं, 15 हजार रुपए उनकी कोट की जेब से मिले हैं और इसके सबूत हैं। वर्तमान में इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। सीबीआई ने 28 नवंबर को रंगे हाथों पकड़ने से पहले 27 नवंबर को प्री ट्रैप कार्रवाई की है और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। रही पत्नी के स्वास्थ्य की बात तो उपचार के चलते जमानत नहीं दी जा सकती है। इसलिए राजन को 12 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है।
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राजन ने बचाव के लिए ये दिए थे तर्क
वहीं राजन के अधिवक्ता ने इस मामले में तर्क दिए थे कि जीएसटी क्रेडिट रोकने का अधिकार उनके पास है ही नहीं, वह कमिश्नर या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी ही कर सकता है। फरियादी सीताराम चौधरी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तो 26 नवंबर को ही अनब्लॉक हो चुके थे। फिर वह 28 नवंबर को उनसे रिश्वत कैसे मांग सकता है। बेवजह फंसाया जा रहा है। वहीं सीबीआई की ओर से बताया गया कि क्रेडिट अनब्लॉक करने के साथ ही धमकाया गया कि रिश्वत नहीं दी गई तो ब्लॉक कर देंगे। इसी मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई और जब उन्हें पकड़ा गया तो कोट की जेब से 15 हजार रुपए की राशि जब्त की गई है। रजन सक्षम व्यक्ति हैं और वह जमानत पर आते हैं तो कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। सभी तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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रिश्वत मांगने के आदी हैं राजन
गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा बनाई गई इंटरनल रिपोर्ट में भी इस बात को कहा गया है कि राजन रिश्वत मांगने के आदी हैं। इसका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और कई शिकायतें पहले भी होती रही हैं। वहीं विभाग से डील करने वाले कई करदाता व अन्य जानकारों ने भी द सूत्र को बताया कि राजन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वह लोगों को परेशान करने और रिश्वत मांगने का काफी आदी रहा है। उसके पकड़ाने से सभी को राहत मिली है।
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