चंदौरी सेक्स कांड : मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के बहुचर्चित चंदौरी सेक्स कांड में गुरुवार, 1 अगस्त को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी केएस बारिया की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 6 लोगों के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला करीब 12 साल बाद सुनाया गया है। वहीं इस मामले के चार लोगों को अदालत ने अपने फैसले में बरी कर दिया हैं।
वारासिवनी के चंदौरी में हुआ था सेक्स कांड
2011-12 में जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र में आने वाले चंदौरी में ये बहुचर्चित सेक्स कांड हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाकर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया था और प्रकरण को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था।
फैसले की आखिरी सुनवाई में सुनाया फैसला
कोर्ट ने गुरुवार, 1 अगस्त को फैसले की आखिरी सुनवाई में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी एएसआई मेघराम श्रीनिल, आरक्षक निकलेश ठाकुर, राजुल कोटाग्ले, कमलेश पटले के साथ दो और को आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में न्यायाधीश ने शंशाक माहुले, हितेन्द्र चौहान, जमुना बाई और गीता बाई को बरी कर दिया है।