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Jabalpur. छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का कारण बने जहरीले कफ सिरप की जांच रिपोर्ट के बाद औषधि प्रशासन विभाग ने जबलपुर में कार्रवाई की। कटारिया फार्मा की दुकान और गोदाम पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण पटेल के नेतृत्व में छापा मारा गया। जांच में अमानक कफ सिरप और स्रेशन फार्मास्युटिकल्स की अन्य दवाएं मिलीं। दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
जहरीला सिरप जिससे हुई थी बच्चों की मौत
ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण पटेल ने बताया कि कुछ दिनों पहले कटारिया फार्मा से जब्त किए गए कफ सिरप के सैंपल को भोपाल स्थित स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब भेजा गया था। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि यह वही सिरप है जिसमें Diethylene Glycol (डायएथिलीन ग्लायकॉल) नामक जहरीला रसायन खतरनाक मात्रा में पाया गया था। यह रसायन मानव शरीर के लिए घातक है और बच्चों में किडनी फेलियर, उल्टी, पेट दर्द, और तंत्रिका तंत्र पर असर डाल सकता है।
प्रवीण पटेल ने कहा कि जांच रिपोर्ट में सिरप को पूर्णतः अमानक घोषित किया गया है। छिंदवाड़ा में हुई घटनाओं के मद्देनजर कंपनी और उससे जुड़े वितरकों पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कटारिया फार्मा के गोदाम को सील कर दिया गया है। समस्त स्टॉक की जब्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब कफ सिरप के अलावा भी इस कंपनी के अन्य उत्पाद भी जांच के घेरे में है, जिन्हें सीज किया जा रहा है।
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तमिलनाडु की कंपनी स्रेशन फार्मास्युटिकल्स पर मुख्य आरोप
इस जहरीले सिरप का निर्माण तमिलनाडु की कंपनी स्रेशन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमटेड द्वारा किया गया था। कंपनी की यूनिट कांचीपुरम जिले में स्थित है, जहां से Coldrif नामक कफ सिरप का उत्पादन किया जाता था। राज्य सरकार की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने घोर लापरवाही बरती थी।
निर्माण इकाई में 350 से अधिक नियम उल्लंघन पाए गए। गुणवत्ता नियंत्रण विभाग का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उपयोग किए गए केमिकल्स की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की थी। इस कंपनी में बिना मानक प्रक्रिया (SOP) के दवाओं का उत्पादन व वितरण किया जा रहा था। कंपनी के मालिक G. Ranganathan वर्तमान में फरार हैं, जबकि फैक्ट्री और मुख्य कार्यालय को तमिलनाडु सरकार ने सील कर दिया है।
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देशभर में Sresan के उत्पादों पर रोक
Coldriff Syrup सहित Sresan Pharmaceuticals के सभी उत्पादों की बिक्री पर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान सहित कई राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कंपनी के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940, और गैर-इरादतन हत्या (IPC की धारा 304) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्रग विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी फार्मेसी या अस्पताल में Sresan कंपनी के उत्पाद पाए गए, तो तत्काल जब्ती और मुकदमा दायर किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सतर्कता अभियान तेज
औषधि विभाग अब पूरे मध्यप्रदेश में Sresan Pharmaceuticals के उत्पादों की सघन जांच अभियान चला रहा है। जबलपुर समेत सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरों के पास इस कंपनी का कोई भी स्टॉक हो, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें और सील करें। विभाग ने यह भी कहा है कि जनता यदि किसी मेडिकल स्टोर पर Coldrif सिरप या Sresan कंपनी की अन्य दवाएं बिकती पाए, तो तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर या जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करे।