छिंदवाड़ा का जहरीली मिठाई कांड : बदनामी से बचने ससुराल वालों ने ही रचा था षड़यंत्र
Aman Vaishnav | Feb 02, 2026, 15:00 IST
chhindwara Poison sweets kand
छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में जहरीली मिठाई खाने से दादा-पोती और गार्ड की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जानने के लिए खबर आखिरी तक पढ़ें।
छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जुन्नारदेव में बदनामी का बदला लेने के लिए ससुराल वालों ने अपनी ही बहु और उसके परिवार वालों को मारने का प्लान बनाया था। बहु को मारने के लिए ससुरालवालों ने मिठाई में जहर मिला दिया था। इस खतरनाक साजिश के चलते बहु खुशबू सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी। आइए जानते हैं इस पूरी साजिश का खुलासा कैसे हुआ।
साल 2024 में खुशबू ने अपने ससुर झाड़ू कसार पर इलाज के नाम पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। साथ ही, देवर शुभम और ननद शिवानी पर भी मारपीट का आरोप लगाया था। आरोपों से ससुराल पक्ष की बदनामी हो रही थी। इस अपमान का बदला लेने के लिए ससुर, देवर शुभम और ननद शिवानी ने मिलकर खुशबू और उसके परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया था।
एफएसएल जांच में पता चला कि मिठाई में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से हजारों गुना ज्यादा थी। आरोपियों ने घोड़ों की ताकत बढ़ाने और उन्हें ठंड से बचाने के लिए उपयोग होने वाली खतरनाक दवा सोमल (आर्सेनिक) का इस्तेमाल किया। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी को खुशबू के ससुर झाड़ू कसार और देवर शुभम ने जुन्नारदेव में खुशबू के पिता के चाय के ठेले पर जहरीली मिठाई से भरा थैला लटकाया था।
सबसे पहले 8 जनवरी को ही एचई कार्यालय के चौकीदार दशरू यदुवंशी ने ये मिठाई खाई और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद 10 जनवरी खुशबू की मां दुकान से ये मिठाई घर लेकर आई थी। वह अपने ससुर और दोनों बेटियों, खुशबू और पूजा, के साथ इसे खा लिया था। मिठाई खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान 13 जनवरी को खुशबू और उसके दादा की मौत हो गई थी। वहीं, मां और बहन का इलाज सही समय पर होने की वजह से दोनों की जान बच गई है।
पुलिस ने तीन आरोपियों, गिरधारीलाल खरेटवाल (खुशबू के ससुर) शुभम कसार (खुशबू के देवर) और शिवानी कसार (खुशबू की ननद) को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत (IPC) की धारा 103(1), 109(1) और 61(2) हत्या का मामला दर्ज किया है।
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News In Detail
क्या था पूरा मामला?
एफएसएल जांच में हुआ खुलासा
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ऐसे हुई मौत...
तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
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