अब इन तारीखों पर ही मिलेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 9 विशेष तिथियां तय की हैं। इन तिथियों पर विवाह करने पर 55 हजार रुपए की सहायता मिलेगी।

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Ravi Singh
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Chief Minister Kanya Vivaah Scheme Benefit Date Mohan Yadav

Chief Minister Kanya Vivaah Scheme Benefit Date Mohan Yadav Photograph: (the sootr)

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CM Kanya Vivaah Scheme : मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शादी के लिए 9 विशेष तारीखें तय कर दी हैं। इन तारीखों पर शादी करने पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए इस लिंकhttps://socialjustice.mp.gov.in/ पर क्लिक करें।

योजना के तहत मिलने वाला लाभ

इस योजना के तहत, दुल्हन को 55 हजार की सहायता दी जाती है, जिसमें 38 हजार नकद और 17 हजार गृहस्थी के सामान के लिए होते हैं। यह सहायता केवल सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही प्रदान की जाती है।

सामूहिक विवाह के लिए तय तारीखें

वर्ष 2024-25 के लिए शादी या निकाह की तारीखें इस प्रकार हैं:

2025: 2, 3, 9 और 14 फरवरी, 14 मार्च, 14, 16 और 30 अप्रैल, 10 और 28 मई
सामूहिक निकाह के लिए भी तारीखें तय की गई हैं:
24 नवंबर 2024 (गरीब नवाज कमेटी, बड़वाह)
9 फरवरी 2025 (हेलो मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित)

यह रहेगी आवेदन की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए दूल्हा-दुल्हन को संयुक्त रूप से निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा।
  • आवेदन संबंधित नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम या जनपद पंचायत में करना होगा।
  • शादी की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
  • आयोजन समिति सभी आवेदन सामूहिक विवाह सम्मेलन से 7 दिन पहले विवाह पोर्टल पर दर्ज करेगी।

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जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता जानकारी
  • दूल्हा-दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो
  • शौचालय प्रमाण पत्र
  • अंकसूची

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योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। यह कदम सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने और समाज में समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। योजना के बारे में सरकारी साइट से जानने के लिए इसhttps://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=373पर क्लिक करें।

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