सीएम डॉ. मोहन यादव के पहले आदेश ऊंची आवाज पर रोक का ही नहीं हो रहा पालन, हाईकोर्ट में लगी याचिका, सभी को नोटिस जारी

याचिकाकर्ता शैलेष उर्ध्वरेषे ने यह याचिका दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रत्युष मिश्रा द्वारा पक्ष रखा गया। बताया गया कि तिलक नगर क्षेत्र में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर व आयोजनों के चलते तेज आवाज आती है।

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Sanjay gupta
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INDORE. सीएम पद संभालने के बाद डॉ. मोहन यादव ( Dr. Mohan Yadav ) ने पहला आदेश लाउडस्पीकर ( loudspeaker ) की ऊंची आवाज पर नियंत्रण के लिए किया था, लेकिन इसके बाद भी तेज आवाज जारी है। इसे लेकर अब हाईकोर्ट इंदौर में एक व्यक्ति ने याचिका लगाया है, जिसमें सभी पक्षकारों से हलफनामा मांगा गया है। मामला तिलकनगर के धर्मस्थलों से जुड़ा हुआ है।  

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यह है मामला

याचिकाकर्ता शैलेष उर्ध्वरेषे ने यह याचिका दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रत्युष मिश्रा द्वारा पक्ष रखा गया। बताया गया कि तिलक नगर क्षेत्र में धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर व आयोजनों के चलते तेज आवाज आती है। यह खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। राजेंद्र वर्मा बनाम मप्र के केस में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के आदेश जारी हुए हैं। 

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हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों से हलफनामा मांगा है कि वह तेज आवाज को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण ) नियम 2000 के पालन को लेकर क्या किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को भी ध्वनि प्रदूषण को लेकर उठाए जा रहे कदमों का विवरण मांगा है। 

इन सभी पक्षकारों से मांगा जवाब

इस केस में याचिकाकर्ता ने प्रमुख सचिव गृह, पुलिस आयुक्त, संभागायुक्त, डीसीपी जोन टू, एसीपी खजराना, टीआई तिलक नगर, जैन दिवाकर सम्यक साधना भवन, श्री तिलकेश्वर पार्श्वनाथ, राजेंद्र सूरी जैन इन सभी को पक्षकार बनाया है।

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