BHOPAL. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। भोपाल में शुक्रवार, 24 मई को कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा था। खुले में मांस की बिक्री पर रोक और लाउड स्पीकर-डीजे पर नियंत्रण का अभियान फिर चलाया जाए। निर्देश मिलते ही भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर समेत पूरे प्रदेश में शनिवार को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चला। पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए।
भोपाल में 96 और इंदौर में 437 लाउड स्पीकर हटाए
भोपाल में धार्मिक स्थलों पर लगे 96 लाउड स्पीकर हटाए गए। पुलिस और प्रशासन ने सभी थाना क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों पर धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। जिसके बाद सभी की सहमति और सहयोग से लाउड स्पीकर हटाए गए। इंदौर में भी बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता नेतृत्व में अभियान चलाकर 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं।
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रतलाम जिले में 125 स्थानों पर साउंड कम कराया
रतलाम जिले में 636 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर निकाले गए। 125 स्थानों पर साउंड कम कराया गया। रतलाम शहर के रहमत नगर मस्जिद हसनैन, मिल्लत नगर मस्जिद राजा ए मुस्तफा, जावरा रोड गाजी खान की मस्जिद, मोहन नगर और सैलाना यार्ड से दो-दो लाउड स्पीकर उतरवाए गए। रतलाम शहर के गुरुद्वारा से भी लाउड स्पीकर निकाला गया। पूरे जिले के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की जा रही हैं। छिंदवाड़ा शहर में भी रिसाला मस्जिद, इंदिरा नगर की मस्जिद और आसपास के मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे ने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शासन से निर्देश मिले हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक होने पर लाउडस्पीकर हटवाए जाएंगे।
सीएम ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में लिया था फैसला
मुख्यमंत्री पद की शपथ 13 दिसंबर 2023 को लेने के बाद सीएम मोहन यादव ने इसी दिन शाम को कैबिनेट की पहली बैठक की थी। उन्होंने नियम-कायदों के दायरे में ही धार्मिक और अन्य स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के आदेश दिए थे। खुले में मांस-मछली बेचने वालों और इनकी अवैध दुकानों पर भी एक्शन लेने को कहा था। कैबिनेट बैठक के बाद गृह विभाग ने लाउड स्पीकर/डीजे के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल या अन्य स्थानों पर तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर/डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
खुले में मांस की बिक्री पर ये दिए थे आदेश
मीट और मछली की बिक्री वाली दुकानों पर अपारदर्शी कांच/दरवाजा होना चाहिए। साफ-सफाई भी जरूरी है।
धार्मिक स्थलों के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के अंदर मीट-मछली बेचना प्रतिबंधित किया गया है।