पुलिस आरक्षक भर्ती में महिला आरक्षण पर उलझन

मध्‍य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख आज बीत गई। इसके साथ ही महिला आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में लगी याचिका पर सुनवाई न होने से स्थिति असमंजस में उलझ गई है।

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Sanjay Sharma
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BHOPAL. मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख आज बीत गई। इसके साथ ही महिला आरक्षण को लेकर इंदौर हाईकोर्ट बेंच में लगी याचिका पर सुनवाई न होने से स्थिति असमंजस में उलझ गई है।

भर्ती की रूलबुक में सामने आई गफलतों पर अब तक पुलिस की चयन शाखा से भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। ऐसे में अब क्या स्थिति बनेगी यह भविष्य के गर्त में है और इंदौर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी।

रूलबुक ने बढ़ा दिया असमंजस

पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए पुलिस मुख्यालय की भर्ती एवं चयन शाखा ने जो रूलबुक जारी की थी इस पर सवाल उठे थे। कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जारी इस रूल बुक में हॉरिजोन्टल आरक्षण की स्थिति पर असमंजस के चलते महिला अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी। इस याचिका में गृह विभाग के प्रमुख सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है। 19 सितम्बर को हाईकोर्ट बेंच में पेश की गई याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। 

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स्पष्ट हो महिला आरक्षण की स्थिति

महिला अभ्यर्थी शहाना बानो की ओर से एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में महिला आरक्षण पर सवाल उठाए गए हैं। रूल बुक में महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम के दौरान अलग से कट ऑफ अंक जारी नहीं करने पर शंका जताई गई है।

याचिका में कहा गया है कि जब लिखित परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के अलग कट ऑफ अंक जारी नहीं किए जाएंगे तो हॉरीजोन्टल आरक्षण की स्थिति कैसे स्पष्ट होगी। यदि लिखित परीक्षा में उन्हें पुरुष अभ्यर्थियों के बराबर अंक लाने होंगे तो आरक्षण कैसे मिलेगा।  

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हॉरिजोन्टल आरक्षण पर अलग प्रावधान

रूल बुक लिखित परीक्षा के कट-ऑफ के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के पदों के विरुद्ध सात गुना अभ्यर्थी बुलाने जबकि हॉरिजोन्टल श्रेणी यानी महिला अभ्यर्थियों को इस स्तर पर मौका न देने को भी पक्षपात बताया गया है।

याचिका में कहा गया है कि इस वजह से महिला वर्ग के हॉरिजोन्टल आरक्षित पदों पर सात गुना अभ्यर्थी नहीं बुलाए जाएंगे और वर्टिकल कट-ऑफ से कम अंक रहने पर पद खाली रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन खाली पदों को वर्टिकल श्रेणी यानी पुरुष अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा।

एससी-एसटी या ओबीसी की सीटों के लिए आरक्षण में अलग ही प्रावधान हैं। इनके खाली रहे पदों पर दूसरी कैटेगरी से भर्ती नहीं की जा सकती लेकिन महिला आरक्षण में यह प्रावधान अलग है।  

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