मासूम की रेप और हत्या के दोषी को फांसी, मददगार मां-बहन को 2-2 साल की कैद

भोपाल में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी अतुल भालसे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, वारदात में उसकी मददगार मां और बहन को भी 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

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Manish Kumar
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Photograph: (the sootr)

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भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साल 2024 में 5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने वाले और उसकी बेरहमी से हत्या के करने के आरोपी अतुल भालसे को भोपाल की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी की मददगार और सबूत छुपाने के आरोप में मां बसंती भालसे और बहन चंचल भालसे को भी 2-2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। भोपाल की जिला अदालत में स्पेशल जज कुमुदनी पटेल ने करीब 5 महीने तक चले ट्रायल के बाद यह फैसला सुनाया।

भोपाल के शाहजहानाबाद स्थित मल्टी में 27 सितंबर 2024 को आरोपी अतुल भालसे ने 5 साल की मासूम बच्ची को पहले किडनेप किया। फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी अतुल ने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को अपनी बेड के नीचे छिपा दिया था, लेकिन बदबू और मक्खियों के भिनभिनाने के कारण उसे वहां से हटाकर घर के अंदर रखे पानी की टंकी में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर जूते-चप्पल भी रख दिए ताकि किसी को भी शक न हो।

48 घंटे बाद मिला बच्ची का शव

घटना के दौरान मासूम के माता-पिता कहीं बाहर गए हुए थे और बच्ची दादी के साथ घर पर थी। बच्ची पड़ोस में ही किसी बच्चे से किताब लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद दादी ने खोजबीन की तो कुछ पता नहीं चल पाया। इतना ही नहीं, आरोपी भी बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। बाद में थक-हारकर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने भी काफी खोजबीन की तो भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया। रातभर सर्चिंग के बावजूद पुलिस खाली हाथ रही। फिर अगले दिन पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर सर्चिंग शुरू की। इलाके के हर सीसीटीवी, नाला और घरों की जांच की गई। करीब 48 घंटे बाद पड़ोसी महिला ने शक होने पर पुलिस को आरोपी अतुल भालसे के घर से बदबू आने की शिकायत की, जिसके बाद जब पुलिस ने सख्ती की और घर की तलाशी ली तो पानी की टंकी में बच्ची का शव मिला।

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तीनों को ठहराया था दोषी

पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद 20 दिसंबर को आरोपी अतुल भालसे के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि अतुल भालसे ने बच्ची का रेप कर हत्या की थी। इसके साथ ही अतुल की बहन चंचल भालसे ने शव छुपाने में मदद की और आरोपी की मां बसंती भालसे ने सबकुछ पता होने के बाद भी रेप-हत्या की जानकारी सब से छुपाई थी। स्पेशल कोर्ट की जज कुमुदिनी पटेल ने इस मामले में तीनों को दोषी माना था।

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