भोजशाला पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखी सामाजिक सौहार्द की दलील, कहा ऐसे नियम बनाएं कि विवाद ना हो
Sanjay Gupta | Apr 17, 2026, 22:00 IST
Photograph: (THESOOTR)
INDORE. धार भोजशाला मामले की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक चितले ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दलील दी। उन्होंने कोर्ट से समिति बनाकर ऐसे नियम बनाने की मांग की, जिससे विवाद और तनाव की स्थिति से बचा जा सके।
5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला...
- भोजशाला मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी।
- वरिष्ठ अधिवक्ता ने सामाजिक सौहार्द पर जोर दिया।
- विवाद टालने के लिए नियम बनाने की मांग।
- कोर्ट ने संविधान की भावना का जिक्र किया।
- इंटरविनर को बहस की अनुमति नहीं मिली।
धार भोजशाला मामले में शुक्रवार 17 अप्रैल को तीसरी याचिका में तर्क रखे गए। याचिका अंतर सिंह यादव, अनवर हुसैन, मजरूल्ला खान, नंदराम परमार, पुरुषोत्तम हिरवले, रामानारायण धाकड़ व रियाज मोहम्मद खान की है। इनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक चितले ने बेंच के सामने बात रखी। सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने की।
यह बात रखी गई
ऐसे में मुख्य मुद्दा है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। इसलिए कोर्ट द्वारा उच्च स्तरीय समिति या आयोग गठित कर केंद्र व राज्य शासन को निर्देशित किया जाए कि वह ऐसे नियम बनाएं, विधायी व्यवस्था करें, ताकि विवाद ना हो।
यह अलग तरह की याचिका है, यह संविधान की खूबी
इंटरविनर को किया मना
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