लूट और साजिश के आरोपों में घिरे DIG राजेश चंदेल को हाईकोर्ट से राहत, जिला कोर्ट के समन पर रोक
Neel Tiwari | May 20, 2026, 20:56 IST
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भोपाल ग्रामीण DIG राजेश चंदेल को ग्वालियर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। उन्होंने लूट और साजिश के मामले में जारी व्यक्तिगत पेशी के समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया IPC की गंभीर धाराएं नहीं बनती। अगली सुनवाई तक समन पर रोक लगा दी गई।
News in short
- ग्वालियर हाईकोर्ट ने DIG राजेश सिंह चंदेल को अंतरिम राहत दी।
- जिला अदालत के व्यक्तिगत पेशी वाले समन पर अगली सुनवाई तक रोक।
- हाईकोर्ट ने कहा- प्रथम दृष्टया IPC 392, 201 और 120-B नहीं बनती।
- मामला थाटीपुर थाने में कथित 30 लाख की अवैध वसूली से जुड़ा।
- अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होगी।
News in detail
समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे DIG
चंदेल पर केवल कार्रवाई नहीं करने का आरोप
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया माना कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में DIG राजेश चंदेल के खिलाफ ऐसा कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है जिससे लूट, सबूत मिटाने या साजिश जैसे अपराध बनते हों। इसी आधार पर अदालत ने 11 मई 2026 को पारित आदेश को फिलहाल केवल राजेश चंदेल के संबंध में स्थगित कर दिया।
BNSS और CrPC को लेकर भी उठे कानूनी सवाल
वहीं शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इस आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण (criminal revision) दायर किया जाना चाहिए था। इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के ‘गिरीश कुमार सुनेजा बनाम CBI’ फैसले का हवाला दिया गया। हालांकि आवेदक यानि चंदेल के अधिवक्ता ने ‘प्रभु चावला बनाम राजस्थान राज्य’ निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इसके बाद कोर्ट ने राजेश चंदेल को अंतरिम राहत दे दी है।
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क्या है पूरा मामला
इस मामले में 11 मई 2026 को ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने आदेश दिया। तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल सहित चार आरोपियों के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सभी आरोपियों को 22 जून को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया।
अब 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
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