बिल्डर अनिल डोसी की राउ की एडी सिटी टाउनशिप विवाद में संभागायुक्त ने टीएंडसीपी नक्शा मंजूरी आदेश स्थगित किया

संभागायुक्त इंदौर ने एडी सिटी टाउनशिप का टीएंडसीपी द्वारा पास नक्शा आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। आदेश के बाद पंजीयन विभाग ने भी रजिस्ट्री रोक दी थी। हालांकि, अभी डोसी ने संभागायुक्त के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लिया है।

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Jitendra Shrivastava
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संजय गुप्ता, INDORE. बिल्डर अनिल डोसी द्वारा राउ में विकसित हो रही एडी सिटी टाउनशिप विवाद में आ गई है। इस जमीन की बिक्री का सौदा 2011 में ही एक अन्य व्यक्ति के साथ होने और जिला कोर्ट में केस चलने के चलते संभागायुक्त इंदौर ने टीएंडसीपी द्वारा पास नक्शा आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। आदेश के बाद पंजीयन विभाग ने भी रजिस्ट्री रोक दी थी। हालांकि, अभी डोसी को यह राहत मिली है कि उन्होंने संभागायुक्त के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लिया है। 

इसलिए संभागायुक्त ने रोका टीएंडसीपी का आदेश

संभागायुक्त के पास शिकायतकर्ता परमेशवरी डेवलपर्स प्रालि, डायरेक्टर सिद्धांत नागपाल ने आवेदन लगाया था। इसमें कहा गया कि टीएडंसीपी ने उनकी शिकायत नहीं सुनी और राउ के सर्वे नंबर 1058, 1059 और 1062 की 4.856 हेक्टेयर जमीन पर अनिल डोसी को आवासीय टाउनशिप एडी सिटी विकसित करने की मंजूरी अगस्त 2020 में जारी कर दी, जबकि इस जमीन को लेकर पक्षकार लक्ष्मणसिंह, सुरेश, सुगनबाई, साजन, कमल ने मेरे पास मार्च 2011 में ही जमीन बेचने का करार कर लिया था। इसे लेकर जिला कोर्ट में केस भी जारी है। इसके बाद भी टीएंडसीपी ने नक्शा पास कर दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद संभागायुक्त ने नक्शा क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि टीएंडसीपी सभी पक्षकारों को सुनकर आदेश जारी करे। 

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नक्शा मंजूरी के लिए छिपाई जानकारी

शिकायत में कहा गया है कि नक्शा पास कराते समय आवेदकों द्वारा शपथपत्र झूठा दिया गया और कहा गया कि इस जमीन को लेकर किसी तरह का कानूनी विवाद नहीं है। जबकि इस दौरान कोर्ट में केस चल रहा था और अभी भी सुनवाई हो रही है। वहीं डोसी व अन्य ने पक्ष रखा था कि इस जमीन को लेकर शिकायतकर्ता को किसी भी कोर्ट से उनके पक्ष में आर्डर नहीं मिला है। मात्र एक करार है, जिसके आधार पर वह यह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन संभागायुक्त ने सभी पक्षों को सुनने के बाद टीएंडसीपी आदेश पर रोक लगा दी। 

इस आदेश पर पंजीयन विभाग ने भी रोक लगा दी थी, अब हटाई

इस आदेश के बाद शिकायकर्ता ने इसकी कॉपी पंजीयन विभाग को भी जिसके आधार पर 27 मार्च को पंजीयन विभाग ने भी सब रजिस्ट्रार को सूचित कर कॉलोनी की रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी। हालांकि, हाईकोर्ट से स्टे आर्डर आने के बाद अभी थोड़ी राहत डोसी को मिली है और रजिस्ट्री पर लगी रोक हट गई है, लेकिन जिला कोर्ट में केस चल रहा है।  

हेमंत यादव के खिलाफ शिकायत कर चर्चा में आए थे डोसी

डोसी एक साल पहले उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने पलासिया थाने में आवेदन दिया था कि हेमंत यादव ने उनकी कनपटी पर बंदूक रखी और जमीन सौदे पर हस्ताक्षर कराए। इस पूरे केस में दोनों पक्षकारों के बीच जमीन का पुराना विवाद सामने आया था। हालांकि डोसी के लगाए गए आरोप कि यादव ऑफिस में साथियों के साथ आए और बंदूक रखी, इसके सबूत और सीसीटीवी फुटेज नहीं बता पाए थे।

एडी सिटी टाउनशिप विवाद