मध्य प्रदेश सरकार ने में नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडालों और झांकियों में बिजली कनेक्शन को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, प्रदेश में झांकियों के लिए आयोजनकर्ता को बिजली का अस्थाई कनेक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर FIR दर्ज की जा सकती। इसकी जांच के लिए सरकार द्वारा टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा अधिकारी खुद इसकी मॉनिटिरिंग करेंगे।
ये भी पढ़ें...सलकनपुर का नवरात्र मेला 3 अक्टूबर से, इस बार होंगी खास व्यवस्थाएं, जानिए
ऊर्जा मंत्री की अपील
राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नवरात्रि के दौरान धार्मिक पंडालों और झांकियों में साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर ही करें।
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा है कि अनाधिकृत बिजली के उपयोग से अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर के जलने तथा विद्युत दुर्घटना होने की आशंका होती है। साथ ही वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर उपयोगकर्ता और जिस विद्युत ठेकेदार से पंडालों और झांकियों में कार्य कराया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है
ये भी पढ़ें...नवरात्रि पर श्रद्धालुओं को रेलवे की सौगात, मैहर स्टेशन पर 5 मिनट ठहरेंगी ये ट्रेनें, देखें लिस्ट
अस्थाई कनेक्शन लेने के लिए क्या करें
बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें और वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं।
आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि व अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि ऑनलाइन जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें।
thesootr links
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें