हर 3 महीने में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की कलेक्टर गाइडलाइन में होगा बदलाव, जानें सीएम मोहन यादव का क्या है प्लान
Amresh Kushwaha | Sept 07, 2024, 08:50 IST
प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइडलाइन
मध्य प्रदेश में कलेक्टर गाइडलाइन अब हर तीन महीने में बदल जाएगी, जहां विकास होगा वहां प्रॉपर्टी रेट भी बढ़ेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह निर्देश दिए। शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों पर कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन (Collector Guideline) हर साल की बजाय हर तीन महीने में बदलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) ने वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।
दरअसल जिन क्षेत्रों में तेजी से विकास (Development) हो रहा है और प्रॉपर्टी के दाम (Property Prices) बढ़ रहे हैं, वहां अब कलेक्टर गाइडलाइन भी उसी के अनुरूप बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए हर तीन महीने में बाजार की गतिविधियों का अध्ययन (Market Study) किया जाएगा और उसी आधार पर प्रॉपर्टी के रेट (Property Rates) तय किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने जीएसटी (GST) चोरी को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान (Educational Institutions) और धार्मिक स्थल (Religious Places) स्थित हैं, वहां शराब की दुकानों (Liquor Shops) को बंद किया जाए। यदि ऐसी शिकायतें आती हैं, तो उन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार के कदम से सामाजिक वातावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth-Death Certificate) और जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) बनाने की प्रक्रिया को सरल और अधिक सुलभ बनाने के आदेश दिए हैं। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (Backward Classes and Minority Welfare Department) की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया में संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, छात्रवृत्ति (Scholarship) पाने वाले छात्रों की स्कूल में नियमित उपस्थिति (School Attendance) सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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सीएम ने पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावासों (Post Matric Girls Hostels) में बेहतर सुविधाएं देने के लिए मैस (Mess) चालू करने और बाउंड्री वॉल (Boundary Wall) बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खनिज साधन विभाग (Mineral Resources Department) की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) और आम जनता को सस्ती रेत (Affordable Sand) उपलब्ध कराने के लिए 'एम सैंड' (M-Sand) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही रैडी मिक्स कंक्रीट (Ready-Mix Concrete) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक नई नीति बनाने की बात कही गई है।
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मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में एमएसएमई (MSME) गतिविधियों के तहत स्थानीय युवाओं (Local Youth) को उद्यमशीलता (Entrepreneurship) से जोड़ने पर जोर दिया है, ताकि नए उद्योग (Industries) स्थापित किए जा सकें। उन्होंने खनिजों के अवैध परिवहन (Illegal Mineral Transportation) को रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीकों (Advanced Technologies) का उपयोग करने पर भी बल दिया है, जिससे पर्यावरण का संरक्षण और संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके।
दरअसल जिन क्षेत्रों में तेजी से विकास (Development) हो रहा है और प्रॉपर्टी के दाम (Property Prices) बढ़ रहे हैं, वहां अब कलेक्टर गाइडलाइन भी उसी के अनुरूप बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए हर तीन महीने में बाजार की गतिविधियों का अध्ययन (Market Study) किया जाएगा और उसी आधार पर प्रॉपर्टी के रेट (Property Rates) तय किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने जीएसटी (GST) चोरी को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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शैक्षणिक संस्थानों के पास शराब की दुकानें बंद होंगी
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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया होगी आसान
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पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावासों के लिए निर्देश
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एमएसएमई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
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