प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नवभारत प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर बृज माहेश्वरी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ED ने 22 मार्च 2025 को भोपाल की विशेष अदालत (PMLA) में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब ईडी ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। ED की जांच में पता चला कि नवभारत प्रेस ने 2004 में भोपाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की गौतम नगर शाखा से प्रेस के आधुनिकीकरण और मशीनरी खरीदने के लिए लोन लिया था। यह राशि सही इस्तेमाल के बजाय अलग-अलग कंपनियों के खातों में भेज दी गई।
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देनदारियां चुकाने में लगाए रुपए
आरोप है कि माहेश्वरी परिवार ने यह रकम अपनी निजी और व्यावसायिक देनदारियां चुकाने के लिए इस्तेमाल की। इस गड़बड़ी की वजह से बैंक को 15.67 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और लोन खाता एनपीए (डूबा हुआ कर्ज) में बदल गया।
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सतना, सीहोर में कुर्क की थी संपत्ति
इससे पहले, 30 मार्च 2024 को ED ने सतना और सीहोर में स्थित 2.36 करोड़ की 10 संपत्तियों को कुर्क किया था। बाद में, 10 सितंबर 2024 को इस कुर्की को कानूनी रूप से मंजूरी दे दी गई। ED ने साफ किया है कि यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठाए जा रहे सख्त कदमों का हिस्सा है। मामले की जांच जारी है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं।
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