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MP News : मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथ जुड़े 12 लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब इस केस में कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में है। संभावना है कि ईडी विशेष न्यायालय में केस दर्ज करने के बाद पूरक चालान पेश करेगी।
सूत्रों के अनुसार, यह नई कार्रवाई सौरभ के कुछ रिश्तेदारों और भोपाल के उन ज्वैलर्स के खिलाफ हो सकती है, जो सौरभ को सोने की आपूर्ति में शामिल थे। ईडी इन सभी को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने की योजना बना रही है।
8 अप्रैल को ईडी द्वारा कोर्ट में सौरभ शर्मा केस से जुड़ी दाखिल की गई चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, अब उस जांच में कुछ और नए नाम सामने आए हैं। ईडी की टीम अब सौरभ शर्मा की अवैध कमाई से जुड़े अन्य लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
चार्जशीट में फिलहाल सौरभ शर्मा की सास रेखा तिवारी, साले की पत्नी अनुभा तिवारी, शरद जायसवाल की मां कृष्णा जायसवाल, 'राजमाता भारत माता शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति' के उपाध्यक्ष दीपक अरोरा और सदस्य शुभम तिवारी को आरोपी नहीं बनाया गया है। हालांकि, जांच एजेंसी इन सभी को फिर से समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। उनके बयानों के आधार पर इन्हें भी आरोपी बनाया जा सकता है।
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सूत्रों के अनुसार, 19 दिसंबर को मेंडोरी स्थित विनय हासवानी के प्लॉट से बरामद इनोवा कार से 52 किलो सोना मिला था, जिसे सौरभ शर्मा ने भोपाल और इंदौर के कुछ व्यापारियों से खरीदा था। जांच अधिकारियों का मानना है कि भले ही सोना विदेश से लाया गया हो, लेकिन इसकी डिलीवरी स्थानीय ज्वैलर्स के जरिए सौरभ तक पहुंची थी। इसी वजह से अब कुछ ज्वैलर्स भी ईडी की रडार पर आ गए हैं।
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सूत्रों के अनुसार, जिन सर्राफा कारोबारियों की ईडी जांच कर रही है, उनमें से दो ज्वैलर्स भोपाल के पुराने और नए इलाकों में अपने शोरूम संचालित करते हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि सौरभ ने इन ज्वैलर्स के माध्यम से बड़ी मात्रा में सोने की खरीद-फरोख्त की थी। अब ईडी इस सोने की खरीदारी के भुगतान के स्रोत और रकम की डिलीवरी की प्रक्रिया की भी तहकीकात कर रही है।
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इसके अलावा, ईडी राजधानी के हमीदिया रोड और अरेरा कॉलोनी में हवाला नेटवर्क से जुड़े दो अन्य व्यापारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच एजेंसी के पास सौरभ और उसके परिजनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) मौजूद है, जिनके आधार पर यह कडय़िां सामने आई हैं।
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जांच से जुड़े जानकारों का कहना है कि किसी भी जांच एजेंसी को नए सबूत, कडय़िां या तथ्य सामने आने पर कई बार पूरक चालान दाखिल करने का अधिकार होता है। वर्तमान में सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर को 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भोपाल की केंद्रीय जेल में रखा गया है। वहीं, इस मामले में सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या तिवारी, साले रोहित तिवारी और जीजा विनय हासवानी को 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। सभी के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं।