इंदौर में चुनाव की तैयारियां पूरी, इधर कांग्रेस की लीगल सेल की ओर से हुई चुनाव आयोग को पहली शिकायत
BP Shrivastava | Oct 10, 2023, 24:00 IST
इंदौर में चुनाव की तैयारियां पूरी, इधर कांग्रेस की लीगल सेल की ओर से हुई चुनाव आयोग को पहली शिकायत
इंदौर में आचार संहिता लगते ही जिला कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश शहर में टीम सक्रिय हो गई और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया। बसों से भी सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाए गए।
संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में आचार संहिता लगते ही जिला कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर पूरे शहर में टीम सक्रिय हो गई और पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया। बसों से भी सरकारी योजनाओं के पोस्टर हटाए गए। जिले में सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान होगा। निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र जमा करने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर रहेगी तथा जांच 31 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 2 नवम्बर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। जिले में 17 नवम्बर को मतदान होगा और 3 दिसम्बर को मतगणना होगी। इस बार 9 विधानसभा में कुल 27,62,507 वोटर्स हैं।
प्रत्याशी या राजनीतिक पार्टियां किसी की निजी संपत्ति पर भी बिना मालिक की अनुमति के बैनर, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया सी विजिल की शिकायतों के निराकरण के तहत विधानसभाओं के लिए अलग एफएसटी टीम गठित हो गई है। इससे सी विजिल की शिकायतों का निराकरण समय पर हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन में 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन तथा दिव्यांगों को मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए कितने डाक मतपत्र की आवश्यकता होगी की, पूर्ण जानकारी तैयार की जाएगी। इन मतपत्रों को लाने ले जाने की व्यवस्था के लिए टीम होगी। 80 वर्ष से अधिक तथा दिव्यांग मतदाताओं के मतदान के लिए फार्म 12-डी से कराए जाने के प्रभारी संबंधित क्षेत्र के आरओ रहेंगे तथा सहायक अधिकारी सेक्टर अधिकारी रहेंगे। इस काम के लिए विधानसभावार टीमों का गठन होगा।
उन्होंने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार प्रसार के उपयोग के लिए वाहनों, आमसभा, जुलूस, हेलीपेड और अन्य कार्यों की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किए गए हैं। जिले में रात 10 बजे से सुबह 6.00 बजे तक लॉउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का सार्वजनिक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सुबह सक्षम 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक 10 डेसीबल या कुल क्षमता का 1/4 वाल्यूम में से जो कम हो पर ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण करने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकारी संपत्तियों को किसी भी प्रकार से विरूपित नहीं किया जाएगा, वहीं निजी संपत्ति पर भी बिना भवन स्वामी की अनुमति के कोई बैनर, पोस्टर या दीवार पर लेखन नहीं किया जा सकेगा।
मप्र में चुनावी बिगुल बजते ही और आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पहली शिकायत भी तत्काल कर डाली। कांग्रेस की लीगल सेल ने आयोग को शिकायत करते हुए कहा है कि पूरा मप्र पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सरकारी योजनाओं को पोस्टर, फोटो, बैनर से पटा हुआ है। यह मतदाता को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल आदेश दिया जाए कि इन्हें बिना देरी के हटाएं।
यह शिकायत मप्र कांग्रेस कमेटी के विधि और मानवाधिकार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शशांक शेखर के निर्देश पर सेल के सभी पदाधिकारी अलग-अलग जिला स्तर पर कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव और प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव वर्मा ने कहा कि यह पोस्टर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
किसी भी जगह नहीं लग सकते हैं पोस्टर
80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए फार्म 12-डी
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉउड स्पीकर पर प्रतिबंध
कलेक्टर बोले संबंधित के खिलाफ होगी एफआईआर
चुनाव आयोग को हुई कांग्रेस की लीगल सेल से पहली शिकायत
सभी जिलों में कांग्रेस की लीगल सेल कर रही शिकायत
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