प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के करीब तरुण श्रीवास्तव व उसके भाई वरुण श्रीवास्तव के खिलाफ इंदौर लसूडिया पुलिस में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है। यह केस ऑनलाइन इंटरनेशनल सट्टा चलाने, सायबर अपराध, डिब्बा कारोबार यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिप्त होने के चलते कराया गया। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 18 दिसंबर में गोलू, तरूण व उनके करीबियों पर सट्टेबाजी रैकेट से कमाई करने में फेमा के तहत छापे मारे थे।
इन धाराओं में किया केस
ईडी ने ईमेल कर पुलिस को जांच की जानकारी दी और धाराओं में केस करने के लिए कहा। इसके बाद लसूडिया पुलिस ने तरूण व वरूण पर बीएनएस की धारा 318, 319, 319(2), 318(4) में केस कर लिया है।
दो, पांच, दस के नोट से हवाला
यह भी सामने आया कि तरुण इस अवैध कमाई को हवाला के जरिए दुबई भेजने का काम कर रहा था। इसके लिए दो, पांच, दस रुपए के नोट का उपयोग किया जा रहा था। यह नोट दिखाकर सामने वाला रुपए उठाता था।
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यह सिंडीकेट सट्टेबाजों का
ईडी ने जांच में पाया कि यह पूरा सिंडीकेट मिलकर सट्टेबाजी में लिप्त है। तरुण इस पूरे सिंडिकेट की कमाई को देख रहा है और संचालन कर रहा है। वह इस राशि को इधर से उधर करने के काम में भी जुड़ा हुआ है। सट्टेबाजी को लेकर विविध एप, वेबसाइट भी बना रखी है। इसमें विमनी, वी ट्रेडिंग, ट्रेडेक्स जैसी लिंक सट्टेबाजी की है।
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म्यूल खातों का हो रहा था उपयोग
ईडी ने यह भी पाया कि राशि को ट्रांसफर करने के लिए तरुण म्यूल खातों का उपयोग करता था। इससे करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता था। डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि ईडी ने सिंगापुर टाउनशिप, तलावली चांदा में तरुण के यहां जांच की थी उस समय ईडी ने 98 लाख नकदी, चांदी कि सिल्लियां और पिस्टल जब्त की थी। अवैध पिस्टल में पहले ही तरुण पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है।
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