EOW पर हाईकोर्ट का जुर्माना, लगाई फटकार, समय पर जवाब न देना पड़ा महंगा
Neel Tiwari | Jun 18, 2026, 08:15 IST
Photograph: (the sootr)
जबलपुर हाईकोर्ट ने EOW पर समय पर जवाब न देने पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया। वकील ने व्यक्तिगत गलती मानी तो जुर्माना घटकर ₹2,000 हुआ। अब 6 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई।
समझें क्या है पूरा मामला
- हीरो केसवानी एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
- 22 मई को कोर्ट ने EOW को जवाब दाखिल करने का समय दिया था।
- निर्धारित समय के बावजूद EOW की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।
- जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनिन्द्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने ₹10,000 का जुर्माना लगाया।
- EOW के अधिवक्ता ने मानी अपनी गलती, जुर्माना घटाकर किया गया 2,000 रूपए ।
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पहले लगा ₹10 हजार का जुर्माना, दोषी अधिकारी से वसूली के निर्देश
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आखिर गलती किसकी? अब यही सबसे बड़ा सवाल
जुलाई में होगी अगली सुनवाई
FAQ
- EOW क्या है और यह क्या काम करती है?
यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश पुलिस की एक विशेष एजेंसी है। यह बड़े आर्थिक और वित्तीय अपराधों की जांच करती है। इसमें धोखाधड़ी, बैंक घोटाले और संपत्ति से जुड़े अपराध शामिल होते हैं। - हाईकोर्ट ने EOW पर जुर्माना क्यों लगाया?
EOW ने 22 मई 2026 को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी समय पर जवाब दाखिल नहीं किया। अगली सुनवाई में फिर से समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ₹10,000 का जुर्माना लगाया।
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