मिशनरी संस्था ने बेच दी पट्टे पर मिली सरकारी जमीन, ELC पदाधिकारियों समेत 11 लोगों के खिलाफ केस
Vikram Jain | Sept 07, 2024, 17:01 IST
मिशनरी संस्था ने बेच दी पट्टे पर मिली जमीन, ELC पदाधिकारियों समेत 11 लोगों के खिलाफ केस
बैतूल में यह बेशकीमती जमीन सरकार द्वारा मिशनरी संस्था को शिक्षा और धार्मिक प्रयोजन के लिए दी गई थी। आरोप है कि इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन एमपी (ईएलसी) के पदाधिकारियों ने जमीन बेच दी।
BHOPAL. मध्य प्रदेश के बैतूल में मिशनरी संस्था को शिक्षा और धार्मिक उपयोग के लिए दी गई बेशकीमती जमीन बेचने के मामला सामने आया है। मामले में ईओडब्ल्यू (EOW) ने कार्रवाई की है। EOW ने इवेंजलिकल लूथरन चर्च ( Evangelical Lutheran Church) के 7 पदाधिकारियों, तत्कालीन जिला पंजीयक राजीव सोरते समेत 11 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है।
बैतूल में यह बेशकीमती जमीन सरकार द्वारा मिशनरी संस्था को शिक्षा और धार्मिक प्रयोजन के लिए दी गई थी। आरोप है कि इवेंजलिकल लूथरन चर्च इन एमपी (ईएलसी) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहायक सचिव हेड कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों ने हेराफेरी कर जमीन बेच डाली। और इससे मिले पैसे हड़प लिए। अब सरकारी जमीन को स्व अर्जित बताकर बेचने और बिना अनुमति के क्रय-विक्रय करने के मामले में जांच के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ट (EOW) ने केस दर्ज किया है।
मामले में इवेंजलिकल लूथरन चर्च एमपी (ELC MP) के तत्कालीन अध्यक्ष इमेन्यूअल पंचू आरोपी बनाए है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही मामले में सुरेंद्र कुमार सुक्का (अध्यक्ष), अनिल मार्टिन (उपाध्यक्ष), ब्रजेश नितिन सहाय, (सचिव), अशोक चौकसे (प्रधान कोषाध्यक्ष), एसपी दिलराज (कोषाध्यक्ष), मुकेश चितरंजन मोजेस (तत्कालीन स्कूल प्रिंसिपल), पुलकित मालवीय, अरुण गोठी, जॉर्ज थॉमस विश्वास, राजीव सोरते (तत्कालीन पंजीयक) पर ईएलसी को स्कूल चलाने और धार्मिक उपयोग के लिए पट्टे पर जमीन बेचने का आरोप है। आरोपी पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्ट गतिविधियों को लेकर धारा 420, 406, 120 बी (भादंसं) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (अ) व 13 (2) के तहत केस दर्ज किया है।
जांच में सामने आया है कि मिशनरी संस्था के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने सरकारी जमीन बेचकर पैसे हड़प लिए। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि बेची गई सरकारी जमीन पर स्कूल और चर्च चल रहा है, साथ ही होस्टल भी है, लेकिन जमीन बेचने के बाद यहां निर्माण कार्य के लिए स्कूल का एक हिस्सा तोड़ दिया गया।
नियम के अनुसार स्कूल तोड़ने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना होता है, जो नहीं ली गई। प्रावधान को नजरअंदाज कर तोड़फोड़ की गई। यहां विकास कार्यों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। संस्था के खाते की जांच में एजेंसी ने तत्कालीन स्कूल प्राचार्य मुकेश चितरंजन मोजेस का अवैध लेन-देन भी पकड़ा है।
https://thesootr.com/state/madhya-pradesh/cm-mohan-yadav-garbhkal-the-sootr-survey-6952867
बेच दी सरकार की बेशकीमती जमीन
इन लोगों ने कर दिया खेल
निर्माण कार्य के लिए तोड़ा था स्कूल का एक हिस्सा
नियम के अनुसार स्कूल तोड़ने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना होता है, जो नहीं ली गई। प्रावधान को नजरअंदाज कर तोड़फोड़ की गई। यहां विकास कार्यों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। संस्था के खाते की जांच में एजेंसी ने तत्कालीन स्कूल प्राचार्य मुकेश चितरंजन मोजेस का अवैध लेन-देन भी पकड़ा है।
https://thesootr.com/state/madhya-pradesh/cm-mohan-yadav-garbhkal-the-sootr-survey-6952867
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari